सुप्रीम कोर्ट में कृष्णा नदी जल विवाद पर हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल में छिपे खतरों पर अपनी गंभीर राय रखी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से संवाद किया। हल्के-फुल्के अंदाज़ में गुप्ता ने कहा कि आज के एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी और जेमिनी से कोई भी कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में सीधा सवाल पूछ सकता है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने जवाब दिया:
“कम से कम मैं ऐसा नहीं करता। मुझे ऐसा करने से बहुत डर लगता है। यह मानव स्वभाव है कि जब हम किसी चीज़ पर निर्भर होने लगते हैं, तो हम उसी के आदी हो जाते हैं।”
जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता हमारी सोचने और शोध करने की क्षमता को कमजोर कर सकती है।
इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता गुप्ता ने एक और खतरे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग करते हुए हम स्रोत सामग्री की जांच और प्रमाणिकता को भूलने लगते हैं। उन्होंने कहा:
“हमें स्रोत सामग्री की खोज करने की अपनी क्षमता को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें एआई से जो उत्तर मिल रहा है, उसकी सत्यता की जांच करने की क्षमता खो देते हैं।”
इस बात से सहमति जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:
“हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह भी एक मानव निर्मित मशीन है।”
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एआई में उन इंसानों के पूर्वाग्रह शामिल होते हैं जिन्होंने उसे बनाया है।
“बिलकुल, बहुत गंभीर पूर्वाग्रह हैं,” जस्टिस सूर्यकांत ने गंभीरता से कहा।
गुप्ता ने आगे कहा कि आज एक बड़ा प्रयास यह है कि एआई के लिए नैतिक नियम बनाए जाएं ताकि वह उत्तर देते समय उन्हें अपनाए। उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें एआई कहता है "उस व्यक्ति को हटा दो"। उन्होंने बताया कि नैतिक रूप से एआई को ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए कि वह ऐसा नहीं कर सकता।
“आज एक बड़ा प्रयास यह है कि एआई के लिए नैतिक नियम बनाए जाएं ताकि वह उन्हें अनुसरण करे,” गुप्ता ने कहा।
इस सुनवाई से यह स्पष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एआई के न्याय और कानून पर प्रभाव को लेकर गंभीर है। जस्टिस सूर्यकांत और अधिवक्ता गुप्ता दोनों इस बात पर सहमत थे कि एआई सहायक हो सकता है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक, इसकी सीमाओं और खतरों की पूरी समझ के साथ उपयोग करना चाहिए।
केस का शीर्षक: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1230/2023