मद्रास उच्च न्यायालय ने दूषित भोजन के मामले में एयर इंडिया की लापरवाही को बरकरार रखा, लेकिन यात्री को दिए जाने वाले ₹1 लाख के मुआवजे को रद्द कर दिया

By Shivam Y. • October 16, 2025

मद्रास उच्च न्यायालय ने उड़ान के दौरान दूषित भोजन परोसने के लिए एयर इंडिया को लापरवाह माना, लेकिन ₹1 लाख का मुआवज़ा रद्द कर दिया; यात्री को ₹35,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया। - महाप्रबंधक, दक्षिणी भारत क्षेत्र, एयर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम पी. सुंदरपरिपोरनम

एक अजीब मामले में, जिसकी शुरुआत विमान के भोजन से हुई थी, मद्रास हाईकोर्ट ने एयर इंडिया की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए ₹1 लाख मुआवज़े के आदेश को रद्द कर दिया। यह मुआवज़ा उस यात्री को दिया गया था, जिसे कोलंबो से चेन्नई की उड़ान के दौरान भोजन में बाल मिले थे। जस्टिस पी.बी. बालाजी ने एयरलाइन की लापरवाही को स्वीकार करते हुए कहा कि वादी अपने नुकसान के दावे को सबूतों से साबित करने में नाकाम रहा।

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पृष्ठभूमि

यह विवाद 2002 की एक घटना से जुड़ा है जब पी. सुंदरपरीपोरणम, जो एयर इंडिया के नियमित यात्री थे, को फ्लाइट IC 574 में सीलबंद भोजन पैकेट परोसा गया। उनकी शिकायत के अनुसार, भोजन में बाल के रेशे पाए गए। उन्होंने कहा कि क्रू सदस्यों ने शिकायत सुनने या फॉर्म देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में उतरने पर शिकायत दर्ज कराई।

एयर इंडिया ने बाद में एक माफीनामा भेजा और कहा कि “यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच चल रही है।” असंतुष्ट होकर यात्री ने लीगल नोटिस भेजा और बाद में 2010 में ₹11 लाख के हर्जाने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, यह कहते हुए कि दूषित भोजन से उन्हें उल्टी और पेट दर्द हुआ।

एयरलाइन ने अपनी ओर से लापरवाही से इनकार किया और कहा कि भोजन एंबेसडर पल्लवा होटल, एक प्रतिष्ठित फाइव-स्टार होटल, द्वारा तैयार किया गया था। उसने यह भी तर्क दिया कि बाल संभवतः पैकेट खोलने के बाद गिरा हो सकता है। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि उसकी माफ़ी “सिर्फ शिष्टाचार के तहत” थी, इसे गलती की स्वीकृति नहीं माना जा सकता।

न्यायालय के अवलोकन

जस्टिस बालाजी के 15 पन्नों के विस्तृत निर्णय में कहा गया कि सुनवाई के दौरान न तो किसी पक्ष ने मौखिक सबूत दिए और न ही कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत किया। फिर भी, लिखित बयान ही अपने आप में काफी थे। अदालत ने कहा, "प्रतिवादी अपने ही बयान में विरोधाभासी बातें कर रहे हैं।"

पीठ ने कहा,

"एक ओर एयरलाइन शिकायत से इनकार करती है, तो दूसरी ओर यह स्वीकार करती है कि शिकायत रेडियो चैनल से भेजी गई और वरिष्ठ कैटरिंग मैनेजर ने लैंडिंग के बाद यात्री से मिलने की कोशिश की। ऐसे विरोधाभासी बयान भरोसेमंद नहीं लगते।"

अदालत ने res ipsa loquitur सिद्धांत का हवाला दिया - जिसका अर्थ है "वस्तु स्वयं बोलती है।" जस्टिस बालाजी ने कहा कि जब किसी वाणिज्यिक उड़ान में परोसे गए सीलबंद भोजन में बाल मिलते हैं, तो लापरवाही "अपने आप साबित" हो जाती है, और इसके बाद सबूत देने की जिम्मेदारी एयरलाइन पर होती है कि उसने उचित देखभाल की थी।

एयर इंडिया के इस तर्क को कि होटल कैटरर को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, अदालत ने सख्ती से खारिज कर दिया। जज ने कहा, “यात्री का अनुबंध एयरलाइन से है, कैटरर से नहीं।” भोजन टिकट के मूल्य में शामिल है, इसलिए एयर इंडिया अपने एजेंटों के कार्यों के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार है।

निर्णय

हालांकि, हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा ₹1 लाख मुआवज़े के आदेश से असहमति जताई। जस्टिस बालाजी ने कहा कि यद्यपि लापरवाही साबित हुई है, लेकिन “किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति या वास्तविक हानि” का सबूत नहीं दिया गया।

अदालत ने कहा, "मुआवज़े के मुकदमे में, वादी पर यह भार होता है कि वह न केवल जिम्मेदारी बल्कि हुए नुकसान को भी साबित करे।"

जज ने यह भी कहा कि सुंदरपरीपोरणम ने न तो गवाही दी और न ही कोई चिकित्सीय रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, इसलिए यह मुआवज़ा टिक नहीं सकता। फिर भी अदालत ने माना कि यह मुकदमा एयरलाइन के भविष्य के आचरण के लिए एक “निवारक कदम” के रूप में काम करेगा।

अंततः ₹1 लाख का मुआवज़ा आदेश रद्द कर दिया गया। लेकिन एयर इंडिया की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कंपनी पर ₹35,000 का जुर्माना लगाया - ₹15,000 अदालत शुल्क और ₹20,000 वकील शुल्क के रूप में - जिसे चार हफ्तों के भीतर यात्री को भुगतान करना होगा।

पीठ ने कहा,

"जब क्षति का सबूत नहीं है तो मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रतिवादियों की लापरवाही पर लागत लगाई जानी चाहिए।"

इस प्रकार, अदालत ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और संबंधित सिविल याचिका को समाप्त कर दिया।

Case Title: General Manager, Southern India Region, Air India Ltd. & Others vs. P. Sundarapariporanam

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