सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकारा, कहा-अर्बिट्रेटर की नियुक्ति दोबारा खोलने का अधिकार नहीं, ठेकेदार की मध्यस्थता बहाल

By Vivek G. • November 29, 2025

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और अन्य, सुप्रीम कोर्ट ने HCC विवाद में पटना हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए मध्यस्थता बहाल की और नए अर्बिट्रेटर की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

हल्की-फुल्की अफरातफरी वाले सोमवार की सुबह, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के बीच लंबे समय से चल रहे मध्यस्थता विवाद में पटना हाई कोर्ट के रुख पर एक सख्त टिप्पणी कर दी। जस्टिस आर. महादेवन की अगुवाई वाली पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया था जब उसने पहले दिए गए उस आदेश को फिर से खोल दिया, जिसमें एक अर्बिट्रेटर की नियुक्ति पहले ही अंतिम रूप से हो चुकी थी।

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Background (पृष्ठभूमि)

यह मामला 2014 के उस पुल निर्माण अनुबंध से शुरू हुआ था, जो सोन नदी पर एक सेतु के लिए दिया गया था। काम आगे बढ़ने के दौरान अतिरिक्त लागत और देरी को लेकर विवाद खड़े हुए, जिसके बाद HCC ने क्लॉज़ 25-एक ऐसा मध्यस्थता प्रावधान जो लगभग हर बिहार सरकारी अनुबंध में मिलता है-का सहारा लिया।

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एक दौर की मध्यस्थता पहले ही खत्म हो चुकी थी। 2021 में HCC को एक पुरस्कार मिला, जिसे राज्य ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। लेकिन जब विस्तारित अवधि से जुड़े नए विवाद सामने आए, तो पटना हाई कोर्ट ने 2021 में फिर से एक अर्बिट्रेटर नियुक्त किया।

दोनों पक्ष लगभग तीन साल तक-70 से अधिक सुनवाइयों के दौरान-कार्यवाही में शामिल रहे। लेकिन अचानक 2024 में राज्य ने अपना रुख बदला और एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। तर्क यह दिया गया कि कानून में बदलाव के बाद अब प्रबंध निदेशक, जिसे अनुबंध में अर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार था, पात्र नहीं रह गया है। हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया, कार्यवाही रोक दी और फिर HCC की मध्यस्थता याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

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Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मध्यस्थता कानून के तहत न्यायिक समीक्षा बेहद सीमित है। यह कोई नया मंच नहीं है जहां पहले से तय मुद्दों को दोबारा सुना जाए।

“पीठ ने कहा, ‘एक बार जब अदालत अर्बिट्रेटर नियुक्त कर देती है, तो वह Functus Officio हो जाती है। बाद में किसी नए निर्णय के आधार पर इस मुद्दे को दोबारा नहीं खोला जा सकता।’”

अदालत ने खास तौर पर स्पष्ट किया:

  • अर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट “एक पूर्ण संहिता” है, जो अदालतों के हस्तक्षेप को सीमित करती है।
  • समीक्षा (review) केवल प्रक्रियागत गलती या स्पष्ट त्रुटि के लिए ही संभव है-किसी अनुबंध की नई व्याख्या के लिए नहीं।
  • दोनों पक्षों ने समय सीमा बढ़ाने के लिए संयुक्त आवेदन दिए थे, जिससे प्रक्रिया की सहमति साफ दिखती है।
  • राज्य ने न तो लिखित आपत्ति उठाई, न ही अर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने धारा 16 का सहारा लिया, और कार्यवाही में सक्रिय रूप से शामिल रहा।

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एक बिंदु पर जस्टिस महादेवन ने लगभग बातचीत के अंदाज़ में कहा कि मध्यस्थता को “अच्छे समय में अपनाया और बुरे समय में छोड़ा नहीं जा सकता।”

अदालत ने यह भी बताया कि राज्य की यह दलील-कि यदि प्रबंध निदेशक अर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकते तो मध्यस्थता बिल्कुल नहीं हो सकती-गलत है। ऐसा मानना सरकारी संस्थाओं को यह सुविधा दे देगा कि वे एकतरफा अनुबंध बनाकर बाद में कानूनी बदलाव का फायदा उठाकर मध्यस्थता से बच जाएँ।

“यह एक वैध मध्यस्थता समझौता था, जिसका पालन एक बार नहीं बल्कि दो बार किया गया,” कोर्ट ने कहा, और वर्षों बाद अचानक चुनौती को “प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश” बताया।

Decision (निर्णय)

अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने 09.12.2024 के पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, 2021 में दिए गए अर्बिट्रेटर की नियुक्ति वाले आदेश को बहाल किया, और लंबित कार्यवाही को फिर से आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अब एक नए अर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाए, जो कार्यवाही को उसी चरण से आगे बढ़ाए जहाँ यह रुकी थी, ताकि वर्षों की सुनवाई और साक्ष्य व्यर्थ न जाएँ। पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मामला फिर से मध्यस्थता में लौटेगा-न कि अदालतों में लंबी खींचातानी में।

Case Title: Hindustan Construction Company Ltd. vs Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Ltd. & Others

Case No.: Civil Appeal (Arising out of SLP (C) No. 4211 of 2025)

Case Type: Civil Appeal (Arbitration – Appointment of Arbitrator)

Decision Date: 09 December 2024

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