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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह और पीड़िता के बयान के आधार पर POCSO कार्यवाही की, कहा-ट्रायल जारी रखना "निरर्थक"

Vivek G.

अश्वनी आनंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, विवाह और पीड़िता के बयान के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने POCSO और अपहरण मामला रद्द किया, कहा-ट्रायल जारी रखना न्याय व व्यवहारिकता के खिलाफ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाह और पीड़िता के बयान के आधार पर POCSO कार्यवाही की, कहा-ट्रायल जारी रखना "निरर्थक"

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अश्विनी आनंद के खिलाफ चल रही अपहरण और POCSO आरोपों से जुड़ी पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया-एक ऐसा मामला जिसमें खुद कथित पीड़िता ने अदालत में हलफ़नामा दाखिल कर ये साफ कहा कि FIR के आरोप गलत थे। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने कोर्ट नंबर 78 में यह फैसला सुनाया। आदेश पढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे अदालत औपचारिक शब्दों के बजाय ज़मीनी हकीकत से सीधे संवाद कर रही हो।

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पृष्ठभूमि

लड़की के पिता द्वारा दायर FIR में आरोप था कि 23 अप्रैल 2024 को आवेदक ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया। सितंबर 2024 में चार्जशीट दाखिल हुई और अप्रैल 2025 में संज्ञान लिया गया।

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लेकिन कहानी तब बदल गई जब लड़की-जो अब बालिग है-ने हलफ़नामा देकर कहा कि वह खुद घर से गई थी और उस दौरान अश्विनी के साथ नहीं थी। उसने पहले पुलिस को भी बताया था कि कोई शारीरिक संबंध नहीं था।

दोनों ने 23 जून 2025 को विवाह कर लिया और अगले दिन विवाह का पंजीकरण भी हुआ-यह तथ्य रिकॉर्ड में मौजूद है। Ashwani Anand हालांकि, राज्य पक्ष ने कड़ा विरोध किया, यह दलील देते हुए कि POCSO समाज के खिलाफ अपराध है और समझौते या विवाह से समाप्त नहीं हो सकता।

अदालत के अवलोकन

न्यायमूर्ति शैलेन्द्र ने कई सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया जहाँ पीड़िता से विवाह के बाद अभियोजन रद्द किया गया या दोषसिद्धि तक मिटा दी गई। उन्होंने के. धंधापाणी, दासरी श्रीकांत और महेश मुकुंद पटेल जैसे फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि अदालतें “जमीनी हकीकत” से आंखें बंद नहीं कर सकतीं, खासकर तब जब शिकायतकर्ता ही आरोपों से पीछे हट जाए।

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एक प्रमुख टिप्पणी में जज ने कहा: “यदि हम पर विधायिका द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग न करें… तो हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे।”

अदालत ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी महिला को वर्षों तक केवल hostile गवाही देने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जाए, तो यह स्वयं उसके साथ एक तरह का अत्याचार होगा।

जज ने यहां तक कहा कि जब निचली अदालतें Hostile गवाही के आधार पर आरोपी को बरी कर देती हैं, तो हाई कोर्ट क्यों नहीं उसी तथ्यात्मक स्थिति पर पहले ही हस्तक्षेप कर सकता?

सुनवाई के दौरान एक और टिप्पणी विशेष रूप से ध्यान खींचने वाली थी: “किसी भी कानून का उद्देश्य समाज के लिए समस्या पैदा करना नहीं, बल्कि समाधान ढूंढना होना चाहिए।”

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निर्णय

चूंकि लड़की अब बालिग है, उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है, और उसने अपने हलफ़नामे तथा पहले दिए गए बयानों में आरोपों का स्पष्ट खंडन किया है-इसलिए हाई कोर्ट ने माना कि यह मामला BNSS की धारा 528 के तहत अंतर्निहित अधिकारों के प्रयोग के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।

अदालत ने अंततः अर्जी स्वीकार करते हुए चार्जशीट, संज्ञान आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। आदेश के अनुसार, इस मामले को आगे बढ़ाना “न्याय के उद्देश्यों के विपरीत” होता।

Case Title: Ashwani Anand vs. State of U.P. and Others

Case No.: Application U/s 528 BNSS No. 37031 of 2025

Case Type: Criminal Application for Quashing (Under Section 528 BNSS)

Decision Date: 21 November 2025

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