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बांद्रा अस्पताल में ‘अनाथ-सी छोड़ दी गई’ 76-वर्षीय मरीज पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्देश

Vivek G.

बांद्रा होली फैमिली हॉस्पिटल सोसाइटी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 76 साल की मां को बांद्रा हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए बेटे को फटकार लगाई; राज्य और ट्रिब्यूनल को उनकी सेहत, अधिकारों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने का निर्देश दिया।

बांद्रा अस्पताल में ‘अनाथ-सी छोड़ दी गई’ 76-वर्षीय मरीज पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्देश

एक भावनात्मक और तनावपूर्ण सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस मामले में कड़ा रुख अपनाया जिसे उसने “अक्षम्य आचरण” कहा-एक बेटे पर आरोप था कि उसने अपनी 76 वर्षीय मां को बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल में छोड़ दिया और उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश, कई बार visibly परेशान नजर आए, और उन्होंने बार-बार कहा कि “जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार समझौता नहीं किया जा सकता।”

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पृष्ठभूमि

विवाद 24 अगस्त 2025 से शुरू हुआ, जब श्रीमती मोहिनी पुरी को उनके बेटे ने कमजोरी और संतुलन बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि उनका वजन केवल 45 किलो था और वे कुपोषित थीं। बाद में उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक-acute right MCA infarct-का निदान किया गया। तब से अस्पताल का कहना है कि वह लगातार उनकी देखभाल कर रहा है, भले ही बेटे ने भुगतान बंद कर दिया हो और लगभग ₹16 लाख का बकाया छोड़ दिया हो।

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अस्पताल का यह भी आरोप है कि बेटे-प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 3-ने सहयोग नहीं किया, कई इलाज संबंधी निर्णयों में देरी की, स्टाफ से बहस की और अंततः चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाकर भुगतान से बचने की कोशिश की। अक्टूबर तक डॉक्टरों ने मरीज को डिस्चार्ज के लिए फिट बताया, लेकिन बेटे ने उन्हें घर ले जाने से इनकार कर दिया। उनके बहाने-कभी बीमारी, तो कभी “दूसरी राय के लिए 15 दिन”-को अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की, “यह किसी समझदार व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं है।”

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह राजा भोंसले की पीठ ने सुनवाई के दौरान कई कड़े निरीक्षण किए।

एक समय अदालत ने कहा, “यह मामला न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है… जहाँ एक बेटा अपनी बीमार माँ की देखभाल करने में विफल रहा है।”

अदालत ने बार-बार यह रेखांकित किया कि:

  • अस्पताल ने “उचित उपचार” किया और आरोपों के बावजूद मरीज को स्थिर किया।
  • बेटा अस्पताल की सुविधाएँ लेता रहा परंतु बिल चुकाने से इनकार करता रहा।
  • अदालत द्वारा सीधे पूछे जाने पर भी उसने मां की देखभाल का हलफनामा देने से इनकार कर दिया।

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बेटे की वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें यह समझाने के बाद कि उन्हें अपनी मां की देखभाल का लिखित वचन देना होगा, वह “साफ-साफ मना कर” अदालत परिसर से चले गए।

अदालत ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई:

  • बांद्रा पुलिस ने अस्पताल की विस्तृत शिकायतों पर “गलत दिशा में और अपर्याप्त कार्रवाई” की।
  • सीनियर सिटिजन ट्राइब्यूनल ने सुओ मोटू कार्रवाई करने के अधिकार के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया।

अदालत ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि परित्याग (abandonment) दंडनीय अपराध है और आवश्यक होने पर वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति की रक्षा के लिए आदेश दिए जा सकते हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, “जहाँ परिवार विफल होता है, वहाँ राज्य को कदम बढ़ाना ही पड़ता है।”

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निर्णय

हालाँकि विस्तृत निर्देश निर्णय के आगे के हिस्से में आते हैं, लेकिन अदालत ने अपने रुख को बिल्कुल साफ कर दिया:

  • उसने बेटे के खिलाफ परित्याग का प्रथमदृष्टया मामला माना।
  • उसने निर्देश दिया कि राज्य सरकार मरीज की देखभाल की जिम्मेदारी संभाले, और चिकित्सीय मूल्यांकन के आधार पर उसे घर या सरकारी अस्पताल शिफ्ट करने पर विचार करे।
  • उसने सीनियर सिटिजन ट्राइब्यूनल को आदेश दिया कि वह सुओ मोटू कार्रवाई शुरू करे और उनकी चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे-ताकि मरीज अपने ही संसाधनों से सुरक्षित रह सकें।

अदालत ने अपने आदेश के अंत में कहा कि मरीज के अधिकार सर्वोपरि हैं और कानून उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कमजोर माता-पिता को त्याग देते हैं।

Case Title: The Bandra Holy Family Hospital Society & Anr. vs. State of Maharashtra & Ors.

Case No.: Criminal Writ Petition No. 5823 of 2025

Case Type: Criminal Writ Petition (Senior Citizen Abandonment & Hospital Dispute)

Decision Date: 17 November 2025

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