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बंबई हाई कोर्ट ने EPFO की रिकवरी कार्रवाई में खामी बताई, कहा-नासिक शुगर फैक्ट्री लीज विवाद में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया

Vivek G.

बी.टी. कडलग कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य, बंबई हाई कोर्ट ने नासिक शुगर मिल मामले में EPFO का प्रतिबंधात्मक आदेश रद्द किया; प्रक्रिया के उल्लंघन पर आपत्ति जताई और नई जांच का निर्देश दिया।

बंबई हाई कोर्ट ने EPFO की रिकवरी कार्रवाई में खामी बताई, कहा-नासिक शुगर फैक्ट्री लीज विवाद में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया

एक विस्तृत आदेश में, जिसकी सुनवाई कई घंटों तक चली, बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा B.T. Kadlag Constructions के खिलाफ जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को रद्द कर दिया। कंपनी, जो वर्तमान में नासिक की एक लीज पर ली गई चीनी मिल का संचालन कर रही है, ने पुराने प्रतिष्ठान के PF बकायों से जुड़े भुगतान को फ्रीज करने की EPFO की कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुनवाई के बीच अदालत के रुख से यह साफ दिख रहा था कि जज इस बात से असहज थे कि रिकवरी अधिकारी ने कंपनी को जवाब देने का सही अवसर दिए बिना आदेश जारी कर दिया।

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Background (पृष्ठभूमि)

विवाद तब शुरू हुआ जब निफाड सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड ने करोड़ों रुपये के PF अंशदान जमा नहीं किए। नासिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसने SARFAESI कानून के तहत मिल का कब्जा लिया था, ने बाद में इसे 25 साल के लिए B.T. Kadlag Constructions को लीज पर दे दिया। समझौते के अनुसार, बैंक को लीज किराए का एक हिस्सा पुराने नियोक्ता के वैधानिक बकायों की ओर आवंटित करना था।

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लेकिन 2025 में EPFO ने रिकवरी सर्टिफिकेट के आधार पर नए लीजधारी से लगभग ₹4.9 करोड़ की मांग कर दी-जो पहले जारी नोटिस से काफी अधिक थी। रिकवरी अधिकारी ने फिर एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया, जिसमें कंपनी को पुराने कारखाने को भुगतान करने से रोक दिया गया और वह राशि EPFO को जमा करने का निर्देश दिया गया।

Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)

न्यायमूर्ति एन. जे. जमदार ने PF अधिनियम के तहत EPFO द्वारा अपनाए गए तरीके पर गंभीर नजर डाली। हालांकि अदालत इस बात से सहमत थी कि PF बकाए सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं और कुछ परिस्थितियों में ट्रांसफेरी (नई इकाई) को भी जवाबदेह बनाया जा सकता है, लेकिन रिकवरी अधिकारी की प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की गई।

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एक समय तो जज ने कहा, “प्रतिबंधात्मक आदेश ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 8-F में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया,” यह टिप्पणी आते ही कोर्टरूम का माहौल बदल गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी तीसरे पक्ष-जैसे कि लीजधारी-से बकाया वसूलने से पहले कानून के अनुसार पहले नोटिस देना जरूरी है, ताकि वह हलफनामे के माध्यम से बता सके कि वह वास्तव में पुराने नियोक्ता का देनदार है या नहीं।

जज ने याद दिलाया कि PF कानून भले ही श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन निष्पक्षता फिर भी अनिवार्य है। “पीठ ने कहा, ‘प्राकृतिक न्याय को सामाजिक कल्याण के नाम पर भी कुर्बान नहीं किया जा सकता’।”

जहाँ तक याचिकाकर्ता के इस तर्क का सवाल था कि वह ट्रांसफेरी नहीं है क्योंकि लीज पुराने नियोक्ता ने नहीं बल्कि बैंक ने दी थी, अदालत ने इस तकनीकी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि लेन-देन के प्रभाव को देखना होगा-यदि प्रतिष्ठान हाथ बदलता है, तो मजदूरों को गायब नियोक्ता के पीछे भागने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

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Decision (निर्णय)

हाई कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए EPFO का प्रतिबंधात्मक आदेश रद्द कर दिया। लेकिन अदालत ने कंपनी को पूरी तरह मुक्त भी नहीं किया। इसके बजाय, अदालत ने उस दोषपूर्ण आदेश को ही EPF अधिनियम की धारा 8-F(3)(i) के तहत एक वैध नोटिस में बदल दिया, और याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया।

अब EPFO को विधि अनुसार जांच करनी होगी, कंपनी के उत्तर का मूल्यांकन करना होगा, और फिर एक नया, विधिसम्मत आदेश पारित करना होगा। फैसला इसी बिंदु पर समाप्त होता है-PF देनदारी पर अंतिम निर्णय दिए बिना, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि रिकवरी की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी ढंग से चले।

Case Title: B.T. Kadlag Constructions Pvt. Ltd. vs Employees Provident Fund Organization & Others

Case No.: Writ Petition No. 12754 of 2025

Case Type: Writ Petition (Civil / Article 227 Challenge)

Decision Date: 18 November 2025

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