बिलासपुर, 20 नवंबर - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बुधवार को पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों में प्राथमिकता तय करने वाले दो विवादित नियमों को रद्द कर दिया। कोर्टरूम नंबर 1 में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था; कई वकील NEET-PG काउंसलिंग शेड्यूल पर चर्चा कर रहे थे, जो पहले से जारी है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आदेश पढ़ा और साफ कर दिया कि “भूगोल नहीं, योग्यता” राज्य के पीजी मेडिकल दाखिलों का आधार होना चाहिए।
Background (पृष्ठभूमि)
याचिका 25 वर्षीय डॉ. समृद्धि दुबे ने दायर की थी, जो बिलासपुर की रहने वाली हैं और जिन्होंने अपना MBBS तमिलनाडु के एक कॉलेज से पूरा किया। NEET-PG 2025 पास करने के बावजूद, उनका कहना था कि उन्हें छत्तीसगढ़ की स्टेट कोटा काउंसलिंग में पीछे धकेल दिया गया क्योंकि 2025 पीजी एडमिशन नियमों के नियम 11(a) और 11(b) राज्य में MBBS करने वाले छात्रों को पहली प्राथमिकता देते हैं।
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उनके वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि यह “संस्थान आधारित प्राथमिकता” वास्तव में डोमिसाइल रिज़र्वेशन का छिपा हुआ रूप है, जिससे उनके जैसे छात्रों को अपने ही राज्य में दूसरे दर्जे का उम्मीदवार बना दिया जाता है। “यह दो समान छात्रों के बीच एक कृत्रिम दीवार खड़ी करता है,” उन्होंने बेंच से कहा।
Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले डॉ. तन्वी बेहल बनाम श्रेय गोयल पर भरोसा किया, जिसमें पीजी मेडिकल प्रवेश में निवास आधारित प्राथमिकता को खारिज किया गया था।
सुनवाई के दौरान एक वक्त मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “पीठ ने कहा, ‘पीजी मेडिकल शिक्षा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को आकार देती है। केवल इसलिए समान अवसर से वंचित करना कि किसी ने बाहर पढ़ाई की, संविधान के खिलाफ है।’”
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न्यायालय ने यह भी नोट किया कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटा से दाखिला पाने वाले कई छात्र अन्य राज्यों के निवासी होते हैं। ऐसे में केवल छत्तीसगढ़ में MBBS करने वालों को पूर्ण प्राथमिकता देना भेदभावपूर्ण है और किसी ठोस सार्वजनिक हित पर आधारित नहीं।
राज्य सरकार की यह दलील कि नियम निवास नहीं बल्कि संस्थान-आधारित हैं, अदालत को संतोषजनक नहीं लगी। जजों ने संकेत दिया कि यह “पीछे के दरवाज़े से आरक्षण” जैसा है, जो अंततः अनुच्छेद 14 - समानता के अधिकार - का उल्लंघन करता है।
Decision (निर्णय)
करीब दो मिनट में सुनाए गए संक्षिप्त निष्कर्ष में, बेंच ने 2025 के छत्तीसगढ़ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन नियमों के नियम 11(a) और 11(b) को “अल्ट्रा वायर्स और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन” घोषित किया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य MBBS डिग्री राज्य के भीतर या बाहर से प्राप्त होने के आधार पर उम्मीदवारों में भेदभाव न करे, बशर्ते वे NEET-PG की पात्रता पूरी करते हों।
इसके साथ ही रिट याचिका स्वीकार कर ली गई - बिना किसी लागत के, और बिना अतिरिक्त निर्देशों के। अब काउंसलिंग प्राधिकरणों को राज्य कोटा सीटें केवल मेरिट के आधार पर भरनी होंगी।
Case Title: Dr. Samriddhi Dubey vs. State of Chhattisgarh & Others
Case No.: WPC No. 5937 of 2025
Case Type: Writ Petition (Civil) under Article 226
Decision Date: 20 November 2025










