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गुजरात हाईकोर्ट ने पार्ट-टाइम कर्मचारी के न्यूनतम वेतन अधिकार बरकरार रखे, राज्य की अपील में पात्रता शर्त पर उठे सवाल खारिज

Vivek G.

उप निदेशक, पशुपालन एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की अपील खारिज की, पुष्टि की कि चार घंटे या अधिक काम करने वाले पार्ट-टाइम कर्मचारी को 2019 सर्कुलर के तहत ₹14,800 वेतन मिलना चाहिए।

गुजरात हाईकोर्ट ने पार्ट-टाइम कर्मचारी के न्यूनतम वेतन अधिकार बरकरार रखे, राज्य की अपील में पात्रता शर्त पर उठे सवाल खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को एनिमल हसबेंडरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया। अदालत कक्ष में माहौल ऐसा था कि वकीलों को भी महसूस हो रहा था कि बेंच पहले दिए गए आदेश में दखल देने के मूड में नहीं है। मामला 2019 के सरकारी सर्कुलर की व्याख्या से जुड़ा था, जिसमें चार घंटे या उससे अधिक काम करने वाले पार्ट-टाइम कर्मचारियों के लिए तय वेतन निर्धारित किया गया था।

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Background (पृष्ठभूमि)

विवाद तब शुरू हुआ जब एक पार्ट-टाइम कर्मचारी ने दावा किया कि वह 16 जुलाई 2019 के सर्कुलर के तहत ₹14,800 मासिक निश्चित वेतन का हकदार है। सिंगल जज ने पहले ही अधिकारियों को उसके कार्य घंटे की जांच करने और यदि वह चार घंटे या उससे अधिक काम करता पाया जाए, तो उसे लाभ देने का निर्देश दिया था।

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राज्य इस फैसले से असहमत था और उसने तर्क दिया कि लाभ केवल चार घंटे से अधिक काम करने वालों के लिए है - ठीक चार घंटे के लिए नहीं। इस दौरान, उन्होंने 2023 के एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया था कि चार घंटे से कम काम करने वाले कर्मचारी इस लाभ का दावा नहीं कर सकते।

Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ए. एस. सुपेहिया ने राज्य की व्याख्या में हो रही उलझन को स्पष्ट रूप से खारिज किया। बेंच ने कहा, “सर्कुलर की सामग्री स्वयं स्पष्ट है,” और बताया कि सरकार ने पहले की वेतन श्रेणियों को मिलाकर चार घंटे या उससे अधिक काम करने वालों के लिए ₹14,800 मासिक वेतन तय किया है।

अदालत ने यह भी नोट किया कि कर्मचारी रोजाना चार घंटे काम करता है - और यह तथ्य राज्य नकार नहीं सका।

जजों ने ज़ोर देकर कहा कि सर्कुलर को ऐसे पढ़ना कि चार घंटे से कम काम करने वाले भी लाभ ले सकें, “अवांछित परिणाम” देगा। बेंच ने साफ कहा, “यदि इसे गलत तरीके से पढ़ा जाए, तो कुछ मिनट काम करने वाले को भी लाभ मिल जाएगा। यह सरकार की मंशा नहीं हो सकती।”

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अदालत ने दोहराया कि जो पार्ट-टाइम कर्मचारी वास्तविक चार घंटे की सेवा देते हैं, वे निश्चित वेतन पाने के पात्र हैं। नियोक्ता को केवल कार्य घंटे की पुष्टि करनी है - बस यही।

Decision (निर्णय)

सिंगल जज के आदेश में कोई त्रुटि या गैरकानूनीता न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर दी और संबंधित सिविल आवेदन भी निपटा दिया। इसके साथ, पहले दिए गए निर्देश - कार्य घंटे की जांच करें और पात्र पाए जाने पर लाभ दें - यथावत बने रहते हैं।

Case Title: Deputy Director, Animal Husbandry & Anr. vs. State of Gujarat & Anr.

Case No.: Letters Patent Appeal No. 1197 of 2025

Case Type: Letters Patent Appeal (LPA) arising from Special Civil Application

Decision Date: 03 November 2025

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