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₹25.5 करोड़ मनी-लॉन्ड्रिंग केस में कोल्लम काजू व्यापारी को केरल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं, कई धोखाधड़ी शिकायतें जुड़ी

Vivek G.

अनीश बाबू बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, ₹25.5 करोड़ ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग केस में कोल्लम काजू व्यापारी की अग्रिम जमानत केरल हाई कोर्ट ने खारिज की, कड़ी PMLA शर्तें और जारी जांच का हवाला दिया।

₹25.5 करोड़ मनी-लॉन्ड्रिंग केस में कोल्लम काजू व्यापारी को केरल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं, कई धोखाधड़ी शिकायतें जुड़ी

एर्नाकुलम, 20 नवंबर - गुरुवार दोपहर एक शांत कोर्टरूम अचानक तनावपूर्ण हो गया, जब केरल हाई कोर्ट ने कोल्लम के काजू व्यापारी अनीश बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि उन्होंने तंजानिया से काजू आयात करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये लिए और उन्हें मनी-लॉन्ड्रिंग में लगाया। आर्थिक अपराधों से परिचित वकीलों ने सुनवाई को असामान्य रूप से ध्यान से देखा।

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पृष्ठभूमि

ईडी के अनुसार, 2018 से 2020 के बीच कोल्लम में दर्ज पांच आपराधिक मामलों के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू हुई। पुलिस शिकायतों में आरोप है कि अनीश और उनके साथियों ने काजू आपूर्ति, विदेश में नौकरी या व्यापार साझेदारी का वादा किया, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। इसके बजाय पीड़ितों ने वैध व्यापार समझकर बड़ी रकम - कुल ₹25.52 करोड़ - ट्रांसफर कर दी।

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एक मामले में 50 मीट्रिक टन आयातित काजू का भी जिक्र है, जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया और दिए गए चेक बाद में कथित रूप से बाउंस हो गए। कुछ शिकायतकर्ताओं ने कहा कि वे जाली दस्तावेज़ों और सहज भरोसे में आ गए।

अनीश के वकील ने जोर देकर कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि ईडी की कार्रवाई तब शुरू हुई जब आवेदक ने एक एजेंसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, और मौजूदा कार्यवाही “प्रतिशोधी कदम” जैसी लगती है। वकील ने यहां तक कहा, “मान भी लें कि सभी आरोप सही हैं, तब भी मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता।”

अदालत की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति काउसर एडप्पागथ आश्वस्त नहीं दिखे। पीठ ने बार-बार मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 45 का उल्लेख किया - जिसमें जमानत के लिए दो सख्त शर्तें हैं। जब तक कोर्ट को विश्वास न हो कि आरोपी संभवतः निर्दोष है और जमानत पर रहते हुए नया अपराध नहीं करेगा, तब तक राहत नहीं दी जा सकती।

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जज ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन “ट्विन कंडीशंस” को, यहां तक कि अग्रिम जमानत पर भी, बरकरार रखा है। एक बिंदु पर पीठ ने कहा, “इस अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है। इस चरण में ऐसी संतुष्टि संभव नहीं है।”

मामले के रिकॉर्ड, बैंक विवरण और जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग ₹2.03 करोड़ सीधे अनीश के खाते में आए। ईडी का दावा है कि यह पैसा कथित आयात में इस्तेमाल नहीं हुआ। अदालत ने आरोपों को एक बड़े वित्तीय पैटर्न का हिस्सा बताया, न कि एक अकेली शिकायत का।

जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि आरोपी ने कुछ बार समन पर हाजिरी तो दी, लेकिन “पूरी तरह सहयोग नहीं” किया। एजेंसी का कहना है कि धन प्रवाह और अन्य संभावित लाभार्थियों की पहचान के लिए कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। जज इस पर सहमत दिखे, यह कहते हुए कि जांच “निर्णायक चरण में है।”

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कोर्ट ने जोर दिया कि आर्थिक अपराध अक्सर सार्वजनिक भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। एएसजी ने दलील दी, “अपराध का पैमाना बहुत बड़ा है,” और अधिक सावधानी की मांग की।

निर्णय

करीब 30 मिनट की बहस के बाद, जज ने थोड़ी देर रुककर आदेश सुनाया - जमानत याचिका खारिज। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदक को फिलहाल रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर असर पड़ने की संभावना है। इसी के साथ सुनवाई समाप्त हुई, और अब ईडी आवश्यकता पड़ने पर हिरासत की कार्यवाही आगे बढ़ा सकती है।

Case Title: Aneesh Babu vs Assistant Director, Directorate of Enforcement

Case Number: Bail Application No. 13987 of 2025

Case Type: Pre-arrest bail application under PMLA/BNSS

Decision Date: 20 November 2025

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