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सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के झज्जर हत्याकांड में गोविंद को बरी कर दिया, गवाहों के मुकर जाने और पिस्तौल बरामद होने पर संदेह के आधार पर उसे अपराध से जोड़ा

Vivek G.

सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 के झज्जर हत्याकांड में गोविंद को बरी कर दिया, क्योंकि उसके गवाह पक्षद्रोही पाए गए, पिस्तौल की बरामदगी में खामियां पाई गईं और अपराध से उसका कोई संबंध साबित नहीं हुआ। - गोविंद बनाम हरियाणा राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के झज्जर हत्याकांड में गोविंद को बरी कर दिया, गवाहों के मुकर जाने और पिस्तौल बरामद होने पर संदेह के आधार पर उसे अपराध से जोड़ा

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के झज्जर जिले में 2016 में एक महिला की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे गोविंद की सज़ा को रद्द कर दिया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विष्णोई की पीठ ने यह फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद सुनाया, जिसमें जजों ने बार-बार अभियोजन की साक्ष्य-विश्वसनीयता और स्थानीय पुलिस द्वारा कथित हथियार की बरामदगी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।

Read in English

कोर्ट नंबर 5 के अंदर माहौल कई बार बदलता रहा पहले तनावपूर्ण, फिर कुछ मिनटों के लिए ठहराव जैसा खासकर जब राज्य ने खुद ही सबूतों की कड़ी में कमियों को स्वीकार किया। एक समय पर जस्टिस माहेश्वरी ने टिप्पणी की,

“पीठ ने कहा, ‘जब बुनियाद ही कमज़ोर हो, तो बरामदगी अकेली हत्या के दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती।’”

Background

मामला 12 जून 2016 का है, जब गांव एम.पी. माजरा की रहने वाली प्रमिला की सुबह-सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके भाई प्रदीप ने प्रारंभिक एफआईआर तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई, जो कथित तौर पर एक आल्टो कार में आए थे और पशु-खलिहान के पास उसे गोली मारकर चले गए।

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पाँच दिन बाद, आश्चर्यजनक रूप से, प्रदीप ने पूरक बयान में तीन लोगों जिनमें गोविंद भी था के नाम बताते हुए दावा किया कि उसने अपनी “जांच” के आधार पर उन्हें पहचाना है। बाद में यही बात अभियोजन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई।

ट्रायल के दौरान, प्रदीप जिसे मुख्य नेत्रदृष्टा माना जा रहा था गवाह के रूप में मुकर गया। उसका भाई संदीप भी मुकर गया। ट्रायल कोर्ट ने दो सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया लेकिन गोविंद को केवल एक देसी पिस्तौल और दो कारतूस की बरामदगी के आधार पर दोषी ठहरा दिया। हाई कोर्ट ने भी यही फैसला कायम रखा।

Court’s Observations

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हर साक्ष्य को असाधारण धैर्य के साथ परखा। जज विशेष रूप से तीन मुद्दों से चिंतित दिखे:

(1) गवाहों का मुकरना,

(2) आग्नेयास्त्र की बरामदगी की संदिग्ध श्रृंखला, और

(3) ऐसा स्थान जहाँ कई लोग पहुँच सकते थे।

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शत्रुतापूर्ण प्रत्यक्षदर्शी

प्रदीप, जिसने पहले दावा किया था कि उसने हमलावरों को देखा, ने जिरह के दौरान माना कि वह अपनी बहन की मौत की सूचना मिलने के बाद ही मौके पर पहुँचा। उसने गोविंद या अन्य किसी को देखने से साफ इनकार कर दिया, और यह भी कहा कि पुलिस ने उससे खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए। संदीप के बयान भी लगभग ऐसे ही थे।

“पीठ ने कहा, ‘जब नेत्रदृष्टा अभियोजन का साथ न दे और कोई अन्य परिस्थितिजन्य कड़ी भी न हो, तब दोषसिद्धि जोखिम भरी हो जाती है।’”

पिस्तौल की संदिग्ध बरामदगी

पिस्तौल एक खुले और अनलॉक लोहे के बक्से से बरामद हुई, जो घर के आम कमरे में रखा थाज हाँ परिवार के अन्य सदस्य भी पहुँचा करते थे। तलाशी के दौरान मोहल्ले से कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था।

जजों ने यह भी गंभीर कमी पाई कि पिस्तौल लगभग तीन हफ़्ते तक पुलिस मालखाने में पड़ी रही, और यह दर्ज नहीं है कि उसे फॉरेंसिक भेजने के लिए कब निकाला गया।

जस्टिस विष्णोई ने कहा,

“जब बरामदगी खुले, साझा घरेलू स्थान से हो, तो उसका प्रमाणिक मूल्य तभी बनता है जब आरोपी से उसका संबंध निर्बाध और स्पष्ट हो।”

मकसद साबित करने में विफलता

कथित मकसद मृतका और उसके ससुराल वालों के बीच संपत्ति विवाद पर आधारित था जिनमें से किसी पर भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि मान भी लें कि मकसद था, तो वह उन लोगों का था जिन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है।

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Decision

रिकॉर्ड का पूरा अध्ययन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने कहा:

  • नेत्रदृष्टा गवाही पूरी तरह ढह गई है।
  • अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि बरामद पिस्तौल का हत्या से सीधा संबंध था।
  • साक्ष्यों की ‘चेन ऑफ कस्टडी’ अधूरी है।
  • मकसद कमज़ोर और काफी हद तक अनुमान पर आधारित है।

एक कड़े निष्कर्ष में,

“पीठ ने कहा, ‘संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो, वह संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।’”

गोविंद की धारा 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है, और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया बशर्ते किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

Case Title: Govind v. State of Haryana

Case Number:- Criminal Appeal No.: 5641 of 2024

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