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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की टेंडर रद्द करने की कार्रवाई बरकरार रखी, कहा– E-POS विवाद में LoI बाध्यकारी अनुबंध नहीं

Vivek G.

हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स ओएसवाईएस साइबरनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की टेंडर रद्द करने की कार्रवाई बरकरार रखी, कहा LoI अनुबंध नहीं। नया टेंडर और सत्यापित खर्च की वापसी का निर्देश।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की टेंडर रद्द करने की कार्रवाई बरकरार रखी, कहा– E-POS विवाद में LoI बाध्यकारी अनुबंध नहीं

सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें राज्य द्वारा रद्द किए गए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) को बहाल किया गया था। यह LoI फेयर प्राइस शॉप्स के लिए बायोमेट्रिक ई-पीओएस डिवाइस सप्लाई करने वाली एक निजी टेक कंपनी के पक्ष में जारी हुआ था। अदालत में माहौल शांत लेकिन गंभीर था, और दोनों पक्षों ने महीनों की चिट्ठी-पत्री, फाइल नोटिंग और टेंडर रिकॉर्ड पर भरोसा किया।

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पृष्ठभूमि

साल 2022 में, हिमाचल प्रदेश ने चार बार की असफल बोली प्रक्रिया के बाद चेन्नई स्थित M/s OASYS Cybernetics Pvt. Ltd. को LoI जारी किया था। कंपनी को आधार-सक्षम पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनें, जिनमें आईरिस स्कैनर भी शामिल थे, किराये के मॉडल पर उपलब्ध करानी थीं।

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लेकिन जून 2023 में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अचानक LoI रद्द कर दिया और बिना कोई कारण बताए नया टेंडर निकालने का निर्णय घोषित कर दिया। कंपनी ने इसे अनुचित बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ अदालत ने रद्दीकरण को मनमाना करार देते हुए LoI बहाल कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची।

अदालत की टिप्पणियाँ

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने LoI की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए दो टूक कहा-“पीठ ने कहा, ‘जब तक लेटर ऑफ इंटेंट की शर्तें पूरी नहीं होतीं, वह बाध्यकारी अनुबंध में परिवर्तित नहीं होता।’” यानी यह केवल इरादा दर्शाता है, वादा नहीं।

रिकॉर्ड देखने पर कोर्ट ने पाया कि LoI में कई पूर्व-शर्तें थीं-NIC द्वारा तकनीकी संगतता परीक्षण, निदेशालय में लाइव डेमो और विस्तृत लागत विवरण। राज्य ने दलील दी कि आठ महीने बीत जाने के बावजूद ये शर्तें पूरी नहीं की गईं। कोर्ट इससे सहमत हुई और कहा कि डिवाइस बनाना, स्टोर करना या ट्रेनिंग शुरू कर देना “अधूरी LoI को पक्का समझ लेने” जैसा है।

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प्रतिद्वंद्वी कंपनी की शिकायत के आधार पर रद्दीकरण हुई इस दलील को अदालत ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। कोर्ट ने माना कि रद्द करने के पीछे मुख्य कारण तकनीकी और अनुपालन संबंधी चिंताएँ थीं, न कि पक्षपात। “प्रशासनिक विचार-विमर्श को दो-मुँहापन नहीं कहा जा सकता,” अदालत ने कहा, यह जोड़ते हुए कि सार्वजनिक हित में राज्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए-विशेषकर जब मामला राशन वितरण जैसे कल्याणकारी तंत्र से जुड़ा हो।

साथ ही, अदालत ने यह भी माना कि बिना कारण बताए LoI रद्द करना उचित प्रशासनिक तरीका नहीं था और विभाग को अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी।

फैसला

आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली और 02.09.2022 का LoI रद्द करने का निर्णय वैध ठहराया। हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने सरकार द्वारा बाद में शुरू किए गए टेंडर को भी रद्द करते हुए नया, पारदर्शी टेंडर जारी करने का निर्देश दिया।

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साथ ही, अदालत ने तथ्य-जांच का आदेश दिया-कंपनी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के दौरान उपलब्ध कराई गई मशीनों, उपकरणों या सेवाओं का मूल्य निर्धारित किया जाए और सत्यापित खर्च की भरपाई की जाए। लेकिन कंपनी को मुनाफा या हर्जाने का दावा करने की अनुमति नहीं होगी-केवल वास्तविक खर्च वापस मिलेगा।

इसी के साथ, अदालत ने कहा कि सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में निष्पक्षता, जवाबदेही और कुशलता का संतुलन बना रहना चाहिए-खासकर जब बात आम नागरिकों के खाद्य सुरक्षा अधिकार की हो।

Case Title: State of Himachal Pradesh & Anr. vs. M/s OASYS Cybernetics Pvt. Ltd.

Case No.: Civil Appeal No....../2025 (Arising out of SLP (C) No. 6531/2025)

Case Type: Civil Appeal – Government Tender / Contract Cancellation Dispute

Decision Date: 24 November 2025

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