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सुप्रीम कोर्ट ने पेरम्बलूर भूमि नीलामी को बरकरार रखा, कहा कि विधवा ने लंबी मुकदमेबाजी के बावजूद राजस्व वसूली अधिनियम के तहत अनिवार्य 30-दिवसीय राहत का लाभ नहीं उठाया

Vivek G.

सर्वोच्च न्यायालय ने पेरम्बलुर भूमि नीलामी को बरकरार रखा, क्योंकि सत्तारूढ़ विधवा को राजस्व वसूली अधिनियम के तहत 30-दिवसीय वैधानिक राहत नहीं मिली। मुख्य कानूनी निष्कर्षों की व्याख्या। - कोलंजियाम्मल (मृत) बनाम राजस्व संभागीय अधिकारी, पेरम्बलुर जिला एवं अन्य

सुप्रीम कोर्ट ने पेरम्बलूर भूमि नीलामी को बरकरार रखा, कहा कि विधवा ने लंबी मुकदमेबाजी के बावजूद राजस्व वसूली अधिनियम के तहत अनिवार्य 30-दिवसीय राहत का लाभ नहीं उठाया

शुक्रवार को सुनाए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली ने पेरंबलूर की कृषि भूमि की नीलामी को बरकरार रखा, जिससे दो दशक से चल रहे विवाद का अंत हो गया। न्यायाधीश इस बात पर स्पष्ट थे कि तमिलनाडु रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत एक बार नीलामी पूरी हो जाने पर किसी भी चुनौती को 30 दिनों के भीतर दायर करना जरूरी है एक कदम जो अपीलकर्ता कोलांजियम्मल ने स्वीकार रूप से नहीं उठाया था।

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माहौल स्थिर और लगभग थका हुआ था, क्योंकि दोनों पक्ष उन तर्कों को दोहरा रहे थे जो इस मामले में वर्षों से चल रहे थे।

पृष्ठभूमि

यह विवाद 1970 के दशक की शुरुआत का है, जब दिवंगत रामास्वामी उदयार ने अरक दुकानों के लिए बोली लगाई लेकिन बाद में भुगतान में चूक हो गई। इसी चूक के कारण 1987 में एक एक्स-पार्टी डिक्री पास हुई, जिसमें लगभग ₹56,000 की देनदारी तय की गई। विधवा ने कहा कि उन्हें इस डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। कई साल बाद, 2005 में, जिला अधिकारियों ने मूल राशि और ब्याज की वसूली के लिए नीलामी नोटिस जारी किए।

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हाई कोर्ट में लंबित कार्यवाही और आंशिक जमा राशि के बावजूद, पट्टा नंबर 786 और 789 की संपत्ति 29 जुलाई 2005 को नीलाम कर दी गई और बाद में जुलाई 2008 में इसकी पुष्टि हुई।

जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाएँ और समीक्षा याचिका खारिज की, तो विधवा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं।

कोर्ट के अवलोकन

पीठ ने इस मूल प्रश्न पर काफी समय लगाया: क्या कोई व्यक्ति वैधानिक उपायों को छोड़कर कई साल बाद सीधे रिट के ज़रिए नीलामी को चुनौती दे सकता है?

न्यायमूर्ति पंचोली ने निर्णय पढ़ते हुए कहा कि वैधानिक ढांचा “पूर्ण और बाध्यकारी” है और समयसीमा को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी गई है। पीठ ने कहा,

“धारा 37-A और 38 स्वयं में संपूर्ण प्रणाली प्रदान करती हैं… दोनों ही बिक्री की तारीख से 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग करती हैं।”

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कोर्ट ने यह भी असहमति जताई कि हाई कोर्ट की अंतरिम रोक ने उन्हें वैधानिक आवेदन दाखिल करने से रोका। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि रोक केवल बिक्री की पुष्टि पर थी, न कि नीलामी पर।

एक तीखी टिप्पणी में पीठ ने कहा,

“अंतरिम कार्यवाही का अस्तित्व वैधानिक दायित्व को समाप्त नहीं करता।”

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अदालतें राजस्व वसूली की प्रक्रिया में हल्का-फुल्का हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, क्योंकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक धन की सुरक्षा है।

जहाँ तक यह तर्क था कि कुछ राशि जमा कर देने से नीलामी अवैध हो गई, कोर्ट ने कहा कि ये जमा राशियाँ हाई कोर्ट के निर्देशों पर थीं, न कि धारा 37-A के तहत, जिसमें न केवल जमा बल्कि 30 दिनों के भीतर एक औपचारिक आवेदन भी अनिवार्य है।

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पीठ ने दोहराया कि एक बार बिक्री की पुष्टि हो जाने पर खरीदार के अधिकार स्थापित हो जाते हैं, जिन्हें केवल धोखाधड़ी जैसे असाधारण मामलों में ही हटाया जा सकता है और अपीलकर्ता ऐसा कोई मामला साबित नहीं कर सकी।

निर्णय

तथ्यों और कानून की समीक्षा करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीलामी या हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार दोनों में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने माना:

  1. विधवा ने 30 दिनों के भीतर वैधानिक चुनौती दायर नहीं की।
  2. 29.07.2005 की नीलामी और 23.07.2008 की बिक्री पुष्टि कानून के अनुसार हुई।
  3. अंतरिम आदेशों ने वैधानिक दायित्व को समाप्त नहीं किया।
  4. नीलामी में कोई धोखाधड़ी या अनियमितता साबित नहीं हुई।

इसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के 2009 और 2011 के आदेश बरकरार रखे।

मामला यहीं समाप्त हुआ - पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि राजस्व वसूली से संबंधित वैधानिक समयसीमाएँ अनिश्चितकाल तक नहीं खिंच सकतीं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी सहानुभूतिपूर्ण क्यों न हों।

Case Title: Kolanjiammal (Dead) through LRs vs. Revenue Divisional Officer, Perambalur District & Others

Case Number:- Civil Appeal No.: 2322 of 2013

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