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चेक बाउंस मामले में रिवीजन याचिका की खारिज़गी छिपाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्ति पर Rs.1 लाख का जुर्माना लगाया

Vivek G.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में रिवीजन याचिका खारिज़ होने की जानकारी छिपाने पर याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा, तथ्यों को छिपाना न्यायालय के साथ धोखा है।

चेक बाउंस मामले में रिवीजन याचिका की खारिज़गी छिपाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्ति पर Rs.1 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत याचिका दाखिल कर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि याचिकाकर्ता ने यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया कि उसने इसी समन आदेश के खिलाफ पहले रिवीजन याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज़ कर दिया गया था।

यह फ़ैसला न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया, जिसने इस तरह की जानकारी को छिपाने की कड़ी निंदा की और यह स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाहियों में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है।

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"अब यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि जो याचिकाकर्ता न्याय की धारा को दूषित करने की कोशिश करता है या जो शुद्ध न्याय के झरने को दूषित हाथों से छूता है, उसे कोई भी राहत, अंतरिम या अंतिम, प्राप्त नहीं हो सकती," कोर्ट ने कहा।

याचिकाकर्ता ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश और एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि याचिकाकर्ता पहले ही इसी समन आदेश को रिवीजनल कोर्ट में चुनौती दे चुका था, और उसकी रिवीजन याचिका खारिज़ हो गई थी। इस तथ्य को जानबूझकर नई याचिका में उजागर नहीं किया गया।

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"न्यायालय से तथ्यों को छिपाना वास्तव में न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करना है। लैटिन कहावत suppressio veri, expressio falsi, अर्थात सच्चाई का दमन झूठ की अभिव्यक्ति के समान है, यहाँ लागू होती है," न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया, जो एक सक्रिय दमन के रूप में देखा गया।

"यह जानकारी किन कारणों से छिपाई गई, यह उन्हें ही पता होगा; इसलिए यह उनकी ओर से एक सक्रिय दमन है," कोर्ट ने टिप्पणी की।

कोर्ट ने अपने विचार का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किशोर समृति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2013) 2 SCC 398] का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य याचिका में प्रकट करने का कर्तव्य है।

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"याचिकाकर्ताओं को 25.09.2019 को रिवीजनल कोर्ट द्वारा उनकी रिवीजन याचिका की खारिज़गी के तथ्य को प्रकट करना था; लेकिन उन्होंने जानबूझकर और इरादतन ऐसा नहीं किया," कोर्ट ने स्पष्ट किया।

हाईकोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक कार्यवाहियों की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और जो भी इसे धोखे या दमन के माध्यम से दूषित करने का प्रयास करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

"न्यायिक कार्यवाहियों की पवित्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता; जो कोई भी इसे दूषित करने का प्रयास करेगा, उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे," न्यायमूर्ति ने सख्ती से कहा।

इसलिए, कोर्ट ने न केवल याचिका खारिज़ की बल्कि याचिकाकर्ता पर ₹1,00,000 का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री वैभव तंवर, अधिवक्ता (वीसी के माध्यम से)।

प्रतिवादी की ओर से श्री गौरव चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा डॉ. आनंद बिश्नोई, अधिवक्ता और श्री वरदान सेठ, अधिवक्ता।

शीर्षक: मेसर्स डायनेमिक (सीजी) इक्विप्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक अश्विनी कुमार महेन्द्रू एवं अन्य के माध्यम से बनाम जेसीबी इंडिया लिमिटेड

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