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याचिका दाखिल करने में दुर्व्यवहार को लेकर AoR और वकील के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मतभेद

17 Apr 2025 6:36 PM - By Shivam Y.

याचिका दाखिल करने में दुर्व्यवहार को लेकर AoR और वकील के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मतभेद

17 अप्रैल 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक Advocate-on-Record (AoR) और उनके सहायक वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर एक विभाजित फैसला सुनाया। यह मामला एक ऐसी याचिका से जुड़ा है जिसमें तथ्यों को गंभीर रूप से छुपाया गया था, जिससे कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय प्रणाली की गरिमा पर सवाल उठे।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ द्वारा की गई। दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि संबंधित वकील अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बनाए नहीं रख पाए, लेकिन आगे की कार्रवाई को लेकर उनकी राय अलग-अलग रही।

"AoR ने याचिकाकर्ता की ओर से दूसरी SLP दाखिल कर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है," न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपने निर्णय में कहा।

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न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने प्रस्तावित किया कि AoR का नाम एक माह के लिए AoRs के रजिस्टर से निलंबित किया जाए और उनके सहायक वकील को ₹1 लाख सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया जाए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि AoR ने याचिकाकर्ता को सही कानूनी सलाह नहीं दी। पहले SLP को खारिज किए जाने के बाद जहां याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करना चाहिए था, वहां AoR ने उसी फैसले के खिलाफ एक दूसरी SLP दाखिल की, और उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया। साथ ही, सहायक वकील ने बिना किसी वैधानिक अधिकार के हलफनामों पर हस्ताक्षर कर उन्हें दाखिल किया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

"सहायक वकील भी कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय के प्रशासन में बाधा डालने के लिए उतने ही जिम्मेदार और दोषी हैं," न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा।

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति शर्मा इस सजा को बहुत कठोर मानते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों वकीलों का आचरण अनुचित था, लेकिन उनकी निर्दोष पृष्ठभूमि और ईमानदारी से दी गई माफ़ी को देखते हुए उन्होंने क्षमा करने की अपील पर ज़ोर दिया।

"हालांकि इनका आचरण निंदनीय है और क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन माफ़ी सच्चे और पश्चाताप से भरे हृदय से आई प्रतीत होती है," न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा।

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उन्होंने कहा कि दोनों वकीलों ने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार संघ के प्रतिनिधियों की अपीलों को देखते हुए उन्होंने कोई दंड नहीं देने का निर्णय लिया।

"हम ‘शमा धर्मस्य मूल्यम्’—यानी क्षमा ही धर्म का मूल है—को नहीं भूल सकते," उन्होंने जोड़ा।

जजों की राय में मतभेद के कारण, अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना को अंतिम निर्णय के लिए सौंपा गया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

मामला तब उठा जब कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा एक दूसरी SLP दायर की गई थी ताकि पहली SLP में आत्मसमर्पण के आदेश से बचा जा सके। इस दूसरी याचिका में तथ्य छुपाए गए, जिससे कोर्ट को लगा कि यह मामला अवमानना तक पहुंच सकता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने AoR को लताड़ लगाई और पूछा कि तथ्य विकृत करके याचिका क्यों दायर की गई। हालांकि, जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य सामने आए और आग्रह किया कि AoR का करियर खराब हो जाएगा, तो कोर्ट ने सख्त आदेश पारित नहीं किया।

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9 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और अभियुक्त की गिरफ्तारी का आदेश पारित किया। इस दौरान न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

"संस्थान के बारे में कोई नहीं सोचता... क्या सिर्फ इसलिए कि आप लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट को कोई आदेश न देने के लिए दबाव डालना सही है?"

28 मार्च को, कोर्ट ने AoR की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई और कहा कि दूसरी SLP में गलत बयान दिए गए हैं। बताया गया कि AoR अपने गांव गए हुए थे और नेटवर्क की कमी के कारण ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए।

कोर्ट ने AoR की भौतिक उपस्थिति और यात्रा टिकटों सहित पेशी का आदेश दिया। 1 अप्रैल को उनके उपस्थित होने पर कोर्ट ने प्राथमिक दृष्टया अवमानना की बात कही, लेकिन SCBA और SCAORA के सदस्य सामने आए और बोले कि इससे युवा AoR का जीवन बर्बाद हो जाएगा।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने आदेश को रोका और AoR से स्पष्टीकरण मांगा। 9 अप्रैल को AoR ने बिना शर्त माफ़ी दी, लेकिन कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह पिछले आदेश के अनुरूप नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बार संस्था AoR को बचाने के लिए दबाव बना रही है।

मामला: एन. ईश्वरनाथन बनाम राज्य, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित | डायरी संख्या 55057-2024

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