रांची, 3 दिसंबर - झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आंशिक राहत देते हुए कहा कि एक समन मामले में उन्हें सिर्फ एक बार स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। अदालत का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन टकराव वाला नहीं, जब न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने आदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने प्रक्रिया कानून और एक मौजूदा मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के “व्यावहारिक पहलुओं” के बीच संतुलन साधने की कोशिश की।
पृष्ठभूमि
सोरेन ने हाई कोर्ट का रुख तब किया जब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए कोर्ट), रांची ने एक शिकायत मामले में उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दी थी। यह आरोप-धारा 174 आईपीसी के तहत वैध आदेश की अवहेलना-कानूनी रूप से “लघु अपराध” माना जाता है, लेकिन याचिकाकर्ता के पद को देखते हुए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है।
उनके वकीलों ने तर्क दिया कि प्रत्येक तारीख पर मुख्यमंत्री को उपस्थित होने के लिए कहना अव्यावहारिक है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान कहा, “यह एक समन केस है, जमानती अपराध है और अधिकतम सज़ा भी सिर्फ एक महीने की है। ट्रायल कोर्ट को छूट दे देनी चाहिए थी।”
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकीलों ने छूट पर सख्त आपत्ति नहीं की, लेकिन यह जोर देकर कहा कि सोरेन को कम से कम एक बार हाजिर होकर अपना जमानत बंधपत्र भरना ही होगा। एक वकील ने व्यावहारिक लहजे में कहा, “इसके बाद, ट्रायल कोर्ट सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उन्हें बुलाए।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति चौधरी दोनों पक्षों की बात सुनते दिखे, लेकिन फैसला पूरी तरह कानून पर आधारित था। उन्होंने सोरेन के सरकारी दायित्वों को स्वीकार किया लेकिन कोई विशेषाधिकार नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने आरोप की सीमित प्रकृति पर जोर दिया।
“पीठ ने कहा, ‘चूंकि याचिकाकर्ता माननीय मुख्यमंत्री हैं और आरोप लघु प्रकृति का है, इसलिए हर तारीख पर शारीरिक उपस्थिति पर जोर देना उचित नहीं ठहराया जा सकता,’” न्यायाधीश ने टिप्पणी की। अदालत में बैठे कई लोग इस बात से सहमत दिखे-कुछ वकीलों ने तो फुसफुसाकर कहा कि यही सबसे तार्किक निष्कर्ष था।
अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से एक अहम रियायत दी गई थी: सोरेन ने अपने वकीलों के माध्यम से यह आश्वासन दिया कि वह 6 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होंगे। यह एक सहमति हाई कोर्ट को संतुलित आदेश देने में मदद करती दिखी।
निर्णय
अंतिम आदेश में हाई कोर्ट ने स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के पहले के आदेश में संशोधन किया। न्यायमूर्ति चौधरी ने निर्देश दिया कि:
- हेमंत सोरेन को सिर्फ एक बार-6 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे-पेश होना होगा।
- आगे की सभी तारीखों पर उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति माफ होगी, बशर्ते उनकी ओर से एक सक्षम वकील अदालत में मौजूद रहे।
- हालांकि, यदि ट्रायल कोर्ट को किसी “विशिष्ट और अपरिहार्य उद्देश्य” से उनकी उपस्थिति जरूरी लगती है, तो वह उन्हें शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दे सकता है।
इन निर्देशों के साथ, यह आपराधिक रिट याचिका निपटाई गई और हाई कोर्ट में मामले की कार्यवाही समाप्त हुई।
Case Title: Hemant Soren vs Directorate of Enforcement
Case No.: Cr.M.P. No. 3316 of 2024
Case Type: Criminal Miscellaneous Petition (seeking modification/quashing of order on personal appearance)
Decision Date: 03 December 2025 (Order of Jharkhand High Court, Ranchi)