शिमला, 23 सितंबर - एक विस्तृत आदेश में, जिसने एक लंबे और कड़वे वैवाहिक विवाद की परतें खोलीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को पति की तलाक याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि पति ने ही नहीं बल्कि पत्नी ने नहीं, विवाह को क्रूरता के साथ निभाया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की एकलपीठ ने कहा कि पति देश राज गुप्ता ने "दूसरी शादी की और पत्नी पर अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए", जिससे पत्नी के लिए दोबारा साथ रहना असंभव हो गया।
यह मामला देश राज गुप्ता बनाम उर्मिला गुप्ता (FAO HMA No. 304 of 2014) के रूप में दर्ज है, जो 1993 में शिमला में हुए विवाह से जुड़ा है।
पृष्ठभूमि
दंपति का विवाह अधिक समय तक नहीं चला। शादी के सात महीने बाद ही दोनों अलग रहने लगे — पति तत्तापानी में और पत्नी शिमला में अपने परिवार के साथ। देश राज ने आरोप लगाया कि उर्मिला "गांव के जीवन में ढल नहीं सकीं" और जनवरी 1994 में उसे छोड़कर चली गईं। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की अर्जी दायर की।
वहीं, उर्मिला ने अदालत में कहा कि पति ने उन्हें मायके में छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। उन्होंने 2001 में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और आरोप लगाया कि देश राज ने दूसरी शादी कर ली और न तो भरण-पोषण दिया, न ही दहेज के सामान लौटाए।
"उन्होंने बिना बताए मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मां के गुजरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई, कोई आय का साधन नहीं था," उन्होंने आयोग में कहा।
2006 में, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत ₹3,000 मासिक भरण-पोषण का आदेश मिला, जिसे बाद में सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा।
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति ठाकुर ने पूरी समयरेखा पर बारीकी से नज़र डाली। अदालत ने पाया कि 1996 में काजल नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसे देश राज की पुत्री के रूप में परिवार रजिस्टर में दर्ज किया गया। यह स्पष्ट था कि पति ने शादीशुदा रहते हुए किसी अन्य महिला से संबंध बनाए थे। अदालत ने टिप्पणी की -
“जन्म की तिथि से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता कम से कम 1995 से लिव-इन संबंध में था।”
अदालत ने पति का यह तर्क ठुकरा दिया कि पत्नी ने उसे छोड़ा था। न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि पति का आचरण - विशेष रूप से दूसरी शादी या सहजीवन - ही क्रूरता का प्रमाण है।
“ऐसा व्यवहार पत्नी को अलग रहने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त है,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी कहा कि देश राज ने “अवैध संबंधों के झूठे और अपमानजनक आरोप” लगाए, जो मानसिक उत्पीड़न के समान हैं।
“अवैध संबंधों का आरोप साबित नहीं हुआ और झूठा पाया गया। ऐसे आरोपों ने पत्नी को अलग रहने के लिए बाध्य किया,” पीठ ने कहा।
न्यायमूर्ति ठाकुर ने यह भी रेखांकित किया कि देश राज ने सुलह के कोई वास्तविक प्रयास नहीं किए।
“महिला आयोग के समक्ष भी उन्होंने पत्नी को साथ ले जाने की बात नहीं की, बल्कि सिर्फ दहेज का सामान लौटाने पर सहमति दी,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी नोट किया कि पति के तर्क कमजोर थे क्योंकि उन्होंने वर्षों बाद अपनी याचिका में यह जोड़ दिया कि पत्नी ‘गांव में एडजस्ट नहीं कर सकी’ - जो अदालत के अनुसार बाद में गढ़ी गई कहानी थी।
निर्णय
सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि देश राज यह साबित करने में विफल रहे कि पत्नी ने उन्हें क्रूरता या परित्याग का शिकार बनाया। इसके विपरीत, स्वयं उनके कार्यों ने विवाह को तोड़ दिया।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि
“पति की दूसरी शादी या संबंध के कारण पत्नी का अलग रहना परित्याग नहीं कहा जा सकता।”
“यह अपीलकर्ता ही है, जिसकी क्रूरता के कारण उत्तरदाता पत्नी को अलग रहना पड़ा,” निर्णय में कहा गया।
न्यायमूर्ति ठाकुर ने 2014 के निचली अदालत के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी और अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि देश राज की तलाक याचिका “कानूनी आधारों से रहित” है।
अदालत कक्ष में माहौल शांत था - वर्षों तक चले इस मुकदमे का अंत अंततः हुआ। उर्मिला के लिए यह केवल कानूनी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की जीत थी - उस स्त्री की जीत, जिसे झूठे आरोपों और परित्याग के बाद भी न्याय मिला।
Case Title:- Desh Raj Gupta vs. Urmila Gupta
Case Number:- FAO (HMA) No. 304 of 2014
Date of Decision: 23 September 2025