एक विस्तृत और भावनात्मक रूप से भरे फैसले में, केरल हाई कोर्ट, एर्नाकुलम ने 6 अक्टूबर 2025 को एमिल्डा वर्गीज़ और वर्गीज़ पी. कुरियाकोज़ के बीच विवाह विच्छेद को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि पत्नी द्वारा पति पर “लगातार मानसिक क्रूरता” की गई थी। हालांकि, पीठ ने पत्नी के भरण-पोषण भत्ते को ₹15,000 प्रति माह कर दिया, यह मानते हुए कि पति अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तकनीशियन के रूप में अच्छी आमदनी कर रहा है।
निर्णय न्यायमूर्ति सतीश निनन और न्यायमूर्ति पी. कृष्ण कुमार की द्विसदस्यीय पीठ ने सुनाया।
पृष्ठभूमि
यह विवाह 20 अप्रैल 2006 को ईसाई विधि के तहत संपन्न हुआ था। कुरियाकोज़, जो अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दो नाबालिग बच्चों के साथ अकेले रह गए थे, ने उम्मीद की थी कि एमिल्डा उनके परिवार की देखभाल करेगी जब वह विदेश में कार्यरत होंगे।
लेकिन वैवाहिक जीवन जल्द ही बिगड़ गया। कुरियाकोज़ के अनुसार, एमिल्डा बच्चों और उनके बीमार पिता के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गईं। स्थिति इतनी खराब हुई कि उन्हें बेटी को हॉस्टल और बेटे को कुवैत में रिश्तेदारों के पास भेजना पड़ा।
उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी ने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, यहां तक कि “टोने-टोटके” का सहारा भी लिया। लगातार उत्पीड़न और अपमान से तंग आकर उन्होंने तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10(1)(x) के तहत “क्रूरता” के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की।
एमिल्डा ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह एक समर्पित पत्नी और मां जैसी थीं, लेकिन पति और उनके बेटे ने उन्हें सताया। उन्होंने अपनी आत्महत्या के प्रयास (अधिक गोलियां खाने की घटना) को एक भावनात्मक क्षण की गलती बताया, न कि दुर्भावना।
न्यायालय के अवलोकन
पीठ ने साक्ष्यों की बारीकी से समीक्षा की। पति ने कई गवाहों को बुलाया, जिनमें उनके दोनों बच्चे भी शामिल थे। बेटे का बयान (PW6) अदालत में निर्णायक साबित हुआ-उसने अपने बचपन को भय और उपेक्षा से भरा बताया।
उसने कहा कि मां उसे मारती थी, खाना नहीं देती थी और झूठे आरोप लगाकर स्कूल में “काउंसलिंग” करवाती थी।
न्यायालय ने ध्यान दिया कि इन बातों का जिरह में खंडन नहीं किया गया। अदालत ने कहा-“प्रतिवादी के केवल इंकार करने से इतने ठोस और सुसंगत साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता।”
आत्महत्या के प्रयास के बारे में, अदालत ने पाया कि एमिल्डा के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार ने कहा,
“उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि पति और बेटा प्रताड़ित करते थे, परंतु जिरह में कहा कि उन्हें सर्दी थी इसलिए ज्यादा गोलियां खा लीं। यह विरोधाभास पति के कथन को और विश्वसनीय बनाता है।”
पीठ ने मोहनन बनाम Thankamani (1994) और नरेंद्र बनाम के. मीना (2016) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी पिता के प्रति मानसिक क्रूरता मानी जाती है, और पति को परिवार से अलग करने का प्रयास भी “क्रूरता” के अंतर्गत आता है।
साथ ही, अदालत ने यह भी दोहराया कि वैवाहिक क्रूरता के मानक सभी धर्मों में समान होने चाहिए।
अदालत ने कहा,
“बिना क्रूरता के जीवन जीना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। धर्म के आधार पर क्रूरता की परिभाषा अलग नहीं हो सकती।”
न्यायालय का निर्णय
अंततः अदालत ने एमिल्डा की अपील को अस्वीकार कर दिया और पारिवारिक अदालत के तलाक के आदेश को बरकरार रखा।
अदालत ने कहा कि साक्ष्य “स्पष्ट रूप से लगातार क्रूरता” दर्शाते हैं और पति-पत्नी के बीच सहजीवन अब संभव नहीं है।
हालांकि, अदालत ने भरण-पोषण की राशि बढ़ा दी। न्यायालय ने कहा कि ₹6,000 प्रति माह “अवास्तविक रूप से कम” है क्योंकि पति विदेश में कार्यरत है।
“हमारे अनुमान में, पत्नी को अपने निर्वाह हेतु कम-से-कम ₹15,000 प्रति माह की आवश्यकता है,” पीठ ने कहा।
अदालत ने जसबीर कौर सेहगल बनाम जिला न्यायाधीश, देहरादून (1997) और राखी साधुखान बनाम राजा साधुखान (2025) जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि भरण-पोषण तय करते समय पति की आय और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।
इसलिए, पति की अपील खारिज की गई, जबकि पत्नी की पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भरण-पोषण ₹15,000 प्रतिमाह तय किया गया, जो याचिका की तारीख से देय होगा।
पीठ ने अंत में कहा-
“वैवाहिक क्रूरता से मुक्त जीवन जीने का अधिकार मौलिक है। किसी भी धर्म या परिस्थिति में किसी व्यक्ति को मानसिक यातना सहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।”
इसके साथ ही, लगभग दस वर्षों से चल रहा यह कानूनी विवाद समाप्त हो गया।
Case Title: Emilda Varghese @ Rajani vs. Varghese P. Kuriakose