जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने छुट्टी बढ़ाने वाले बीएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा प्राकृतिक न्याय या सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं

By Shivam Y. • October 13, 2025

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने लंबी अनुपस्थिति के कारण बीएसएफ द्वारा कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बहाल कर दिया, यह मानते हुए कि इसमें प्राकृतिक न्याय या बीएसएफ अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं है। - भारत संघ एवं अन्य बनाम मोहम्मद शफी खान

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसने छुट्टी बढ़ाकर महीनों तक ड्यूटी पर वापसी नहीं की और बाद में आतंकवादियों से खतरे का हवाला दिया। न्यायमूर्ति शाहजाद अज़ीम और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को पलट दिया, जिसने उसकी बर्खास्तगी रद्द कर नई कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

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न्यायालय ने बीएसएफ का फैसला बहाल करते हुए कहा कि कांस्टेबल को पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन उसने जानबूझकर जवाब नहीं दिया और उसकी अज्ञानता की दलील “उसके अपने बयानों से ही विरोधाभासी” है।

पृष्ठभूमि

कांस्टेबल मोहम्मद शफी खान 1997 में बीएसएफ की 193 बटालियन में शामिल हुआ था। बल के अनुसार, उसे 3 फरवरी 2004 को अपनी बीमार बहन से मिलने के लिए एक दिन की आकस्मिक छुट्टी दी गई थी, लेकिन वह अगले दिन वापस नहीं लौटा। कई पत्रों, नोटिसों और यहां तक कि गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बावजूद खान ने न तो जवाब दिया और न ही ड्यूटी पर हाजिर हुआ। अंततः 28 जुलाई 2004 को उसे बीएसएफ अधिनियम की धारा 11(2) और नियम 177 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

हालांकि खान ने अदालत में दावा किया कि उसने पिता की बीमारी के कारण एक महीने की छुट्टी ली थी, जो आगे बढ़ी क्योंकि पिता का इलाज एसकेआईएमएस, सौरा में चल रहा था। उसने कहा कि उसके इलाके के आतंकवादियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण वह वापस नहीं आ सका। उसका आरोप था कि विभाग ने बिना किसी जांच या नोटिस के उसे सेवा से निकाल दिया।

एकल पीठ ने उसकी दलील स्वीकार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थी और बर्खास्तगी रद्द कर दी थी, जिसके बाद बीएसएफ ने अपील दायर की।

न्यायालय के अवलोकन

खंडपीठ ने बीएसएफ के रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि कई पंजीकृत पत्र खान को भेजे गए थे। इनमें ड्यूटी पर लौटने के निर्देश, बीएसएफ अधिनियम की धारा 62 के तहत गठित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी, और 4 मई व 28 जून 2004 के दो शो-कॉज़ नोटिस शामिल थे, जिनमें उसे 30 दिन का समय दिया गया था।

न्यायालय ने गौर किया कि खान ने बाद में बीएसएफ के महानिदेशक को नियम 28-ए के तहत दिए गए अपने आवेदन में स्वयं स्वीकार किया कि उसे यूनिट से पत्र प्राप्त हुए थे - यह स्वीकारोक्ति उसके “अनभिज्ञता” के दावे को सीधा झुठलाती है।

न्यायमूर्ति अज़ीम ने कहा, “यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी की यह दलील कि उसे कोई सूचना नहीं दी गई या प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ, रिकॉर्ड के सामने टिक नहीं सकती।”

न्यायाधीशों ने यह भी टिप्पणी की कि खान “अदालत के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया” और उसने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया। उसकी बार-बार की अनुपस्थिति, पूर्व अनुशासनात्मक सज़ाएँ और विभागीय नोटिसों से बचने का रवैया स्पष्ट रूप से कदाचार दर्शाता है।

निचली अदालत के तर्क को अस्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि डाक रसीदें प्रस्तुत न कर पाने से बीएसएफ की कार्रवाई अमान्य नहीं हो सकती, खासकर जब स्वयं खान ने पत्र प्राप्त होने की बात स्वीकार की हो। न्यायालय ने सामान्य धाराएँ अधिनियम, 1897 की धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया है तो उसे वितरित माना जाएगा, जब तक विपरीत साबित न हो।

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 1989 के निर्णय श्री गौरांगा चक्रवर्ती बनाम त्रिपुरा राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि कमांडेंट को धारा 11(2) के तहत बिना अवकाश ड्यूटी अनुपस्थिति पर बर्खास्तगी का अधिकार है, यदि अवसर दिया गया हो।

न्यायालय ने कहा, “एक बार जब प्रतिवादी ने दिए गए अवसर का उपयोग नहीं किया, तो वह प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता।”

निर्णय

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बीएसएफ की बर्खास्तगी का आदेश बीएसएफ अधिनियम और नियमों के अनुसार था, और कांस्टेबल ने “जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बचने” का प्रयास किया।

खंडपीठ ने 26 अप्रैल 2023 के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए बीएसएफ की अपील स्वीकार की और खान की रिट याचिका खारिज कर दी, जिससे 2004 की बर्खास्तगी बहाल हो गई।

मामला औपचारिक रूप से निपटाते हुए अदालत ने रिकॉर्ड “विलंब के बिना लौटाने” के निर्देश दिए।

खंडपीठ ने कहा, “हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या बीएसएफ अधिनियम और नियमों के किसी उल्लंघन को नहीं पाते।”

Case Title: Union of India & Anr. v. Mohammad Shafi Khan

Case Number: LPA No. 03 of 2024

Date Pronounced: 9th October 2025

Counsel for Appellants: Mr. Hakim Aman Ali, Central Government Counsel

Counsel for Respondent: Mr. S. A. Qadri, Advocate

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