एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक राजेन्द्र सिंह और तीन अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को बहाल कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2008 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुना की अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले को गलत तरीके से रद्द किया था और कहा कि आरोपों की पूरी तरह जांच आवश्यक है।
पृष्ठभूमि
यह मामला 2014 में कोमल प्रसाद शाक्य द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजेन्द्र सिंह, जो सामान्य वर्ग से हैं, ने खुद को सांसी अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य बताते हुए झूठा प्रमाणपत्र बनवाया। शिकायत में उनके पिता अमरीक सिंह, स्थानीय पार्षद किरण जैन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के हरवीर सिंह को भी आरोपी बनाया गया था, यह आरोप लगाते हुए कि इन सभी ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और प्रमाणित करने में मदद की।
शिकायत के अनुसार, सिंह ने यह प्रमाणपत्र 2008 के विधानसभा चुनाव में गुना सीट (जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है) से चुनाव लड़ने और जीतने के लिए इस्तेमाल किया। बाद में 2011 में जाति जांच समिति ने पाया कि सिंह का परिवार 1950 से पहले मध्य प्रदेश में नहीं रह रहा था जो पात्रता का एक प्रमुख मानदंड है और प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। उनकी अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दीं।
न्यायालय के अवलोकन
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आलोचना की, यह कहते हुए कि उसने रद्द करने के चरण पर ही एक “मिनी ट्रायल” चला दी। पीठ ने टिप्पणी की, “कानूनी निरक्षरता के बारे में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे केवल अनुमान पर आधारित और स्पष्ट रूप से गलत हैं।”
न्यायाधीशों ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप जानबूझकर किए गए फर्जीवाड़े को दर्शाते हैं। “यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायत पढ़ने पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, और 471 के तहत कोई अपराध नहीं बनता,” पीठ ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क भी खारिज कर दिया कि यह मामला “राजनीतिक बदले” का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि जब जांच समिति ने पहले ही प्रमाणपत्र के दुरुपयोग की पुष्टि की है, तो इस तरह के आरोप टिकते नहीं। पीठ ने जोड़ा कि साक्ष्यों की जांच केवल ट्रायल के दौरान ही हो सकती है, न कि प्रारंभिक स्तर पर।
निर्णय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित आपराधिक शिकायत मामला संख्या 1072/2014 को बहाल कर दिया। अदालत ने कहा, “मुकदमे की कार्यवाही उसी चरण से आगे बढ़ेगी, जहां से इसे रोका गया था,” और निचली अदालत को एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
इस आदेश के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, और 471 (जालसाजी से संबंधित अपराध) तथा धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोपों को प्रभावी रूप से फिर से बहाल कर दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके अवलोकन ट्रायल कोर्ट के निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगे।
Case: Komal Prasad Shakya vs Rajendra Singh & Others
Date of Judgment: 14 October 2025