अटॉर्नी जनरल ने CJI बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अवमानना की मंजूरी दी; सुप्रीम कोर्ट ने संयम की सलाह दी

By Vivek G. • October 16, 2025

सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अवमानना की मंजूरी; सुप्रीम कोर्ट ने संयम की सलाह दी, मामला दिवाली के बाद सूचीबद्ध।

देश की सर्वोच्च अदालत के भीतर एक नाटकीय घटना में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस वकील ने पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई पर अदालत के भीतर जूता फेंकने की कोशिश की थी - एक ऐसा कदम जिसने पूरे विधि समुदाय को झकझोर दिया।

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यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता वikas सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा उल्लेखित किया गया। दोनों ने न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा की रक्षा के लिए इस मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।

पृष्ठभूमि

यह घटना उस समय हुई जब सीजेआई गवई की पीठ के समक्ष एक नियमित सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अधिवक्ता किशोर, किसी अज्ञात कारण से नाराज़ होकर, अदालत में जूता फेंकने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और कोई नुकसान नहीं हुआ।

मुख्य न्यायाधीश ने, जिस निर्णय की वकालत बिरादरी में व्यापक सराहना हुई, इस घटना को बिना कोई कार्रवाई किए नज़रअंदाज़ करने का फैसला किया। फिर भी, वकीलों में आक्रोश बढ़ता गया, विशेषकर जब सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे - कुछ तो इस व्यवहार की प्रशंसा तक करने लगे।

विकास सिंह ने अदालत में कहा, “मैंने अटॉर्नी जनरल से अनुमति प्राप्त कर ली है और आपराधिक अवमानना मामले की तात्कालिक सूचीबद्धता चाहता हूँ। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा का सवाल है।”

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भी इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि सीजेआई का इसे माफ करना “गरिमा का प्रतीक” था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना की महिमा मंडन चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, “यह संस्थागत अखंडता का मामला है।”

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हालांकि सवाल उठाया कि क्या इस मुद्दे को फिर से उठाना एक ऐसे प्रकरण को पुनर्जीवित नहीं करेगा जिसे भुला देना ही बेहतर है। उन्होंने कहा, “माननीय सीजेआई ने अत्यंत उदारता दिखाई है… इससे यह साबित होता है कि संस्था ऐसी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती।”

पीठ सोशल मीडिया पर अनावश्यक चर्चा को लेकर चिंतित दिखाई दी। “हर बार जब आप कार्रवाई करते हैं, तो यह एपिसोड नंबर 2 बन जाता है। और एक हफ्ते तक वही घटना फिर उभर आती है,” न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चेताया।

न्यायमूर्ति बागची ने भी इस भावना से सहमति जताई और कहा कि अदालत का समय अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर लगाया जा सकता है - “शायद उन लोगों पर जो जेल में हैं या जिनकी बहाली की याचिकाएँ लंबित हैं।”

विकास सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसार रोकने के लिए “जॉन डो” आदेश की मांग पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि ऐसा आदेश विडंबनापूर्ण रूप से उसी सामग्री को और बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कहा, “एल्गोरिदम इस तरह प्रोग्राम किए गए हैं कि वे मनुष्यों की निम्न प्रवृत्तियों को भाते हैं। यहां तक कि आपका उल्लेख भी मोनेटाइज किया जाएगा। इसे स्वाभाविक रूप से समाप्त होने दें।”

एक मौके पर सिंह ने भावुक होकर कहा, “कुछ लोग इस कृत्य को सही ठहराने के लिए भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु कभी हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे - यह दिव्यता का भी अपमान है।” अदालत ने सहमति जताई कि हिंसा का न्याय के मंदिर में कोई स्थान नहीं है, हालांकि न्यायाधीश संयम बनाए रखने के पक्ष में रहे।

निर्णय

विस्तृत चर्चा के बाद, पीठ ने तत्काल कार्रवाई न करने का फैसला किया, लेकिन यह सहमति जताई कि अवमानना का मामला दिवाली अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चर्चा का समापन करते हुए कहा कि यद्यपि बार की चिंता समझ में आती है, परंतु संस्था की गरिमा टकराव नहीं बल्कि शालीनता से सुरक्षित रहती है। उन्होंने कहा, “हमारी ताकत हमारे अदालत में आचरण में है,” जो भारत की न्यायपालिका की उस संतुलित गरिमा को दर्शाता है, जहाँ जवाबदेही और संयम साथ-साथ चलते हैं।

Case: Attorney General Grants Consent for Contempt Proceedings Against Advocate Rakesh Kishore

Petitioner: Senior Advocate Vikas Singh, President SCBA, and Solicitor General Tushar Mehta

Respondent: Advocate Rakesh Kishore

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