पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2015 लुधियाना विरोध प्रदर्शन FIR रद्द करने से इनकार किया, कहा-अभी विचाराधीन अवस्था से पहले चुनौती दायर की गई

By Vivek G. • December 10, 2025

दलजीत सिंह ग्रेवाल @ भोला और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2015 लुधियाना विरोध एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, कहा चुनौती समयपूर्व; धारा 195 CrPC के मुद्दे ट्रायल में उठाए जाएंगे।

चंडीगढ़, 29 नवंबर - शुक्रवार को कोर्टरूम में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, जब जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने 2015 के बरगाड़ी बेअदबी विरोध से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले में एक अहम आदेश सुनाया। पीठ ने एफआईआर नंबर 207/2015 को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें पूर्व लुधियाना नगर पार्षद दलजीत सिंह ग्रेवाल और अन्य आरोपी थे। अदालत ने कहा कि याचिका “बहुत जल्दी” दायर की गई है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट अब तक संज्ञान लेने की अवस्था तक पहुंचा ही नहीं है।

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पृष्ठभूमि

यह मामला 21 अक्टूबर 2015 का है, जब राज्यभर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर गुस्से के बाद लुधियाना के विशाल मेगा मार्ट रोड के पास विरोध प्रदर्शन हुआ। एफआईआर की कहानी (पृष्ठ 2) के अनुसार पुलिस का आरोप था कि विधायक सिमरजीत सिंह बैस और उनके सहयोगियों, जिनमें ग्रेवाल भी शामिल थे, ने धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और एक वाहन को पुलिस टीम की ओर ले जाने के लिए उकसाया-जिसे आरोपी पक्ष पूरी तरह नकारता है।

कुछ वर्ष बाद, सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग-जिसके प्रमुख एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज थे-ने कई राजनीतिक रूप से प्रेरित मानी जा रही एफआईआरों की जांच की। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बैस के खिलाफ मामला “स्पष्ट रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई” जैसा प्रतीत होता है और उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की सिफारिश की (पृष्ठ 3)। हालांकि, पुलिस ने सभी आरोपियों के लिए रद्दीकरण रिपोर्ट दायर कर दी, जिसे मजिस्ट्रेट ने 2019 में नामंज़ूर कर दिया और आगे की जांच का आदेश दिया।

इसके बाद पुलिस ने 2021 में एक पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें ग्रेवाल व अन्य को कॉलम 3 में रखा गया-जिसका अर्थ है कि मामला उनके खिलाफ आगे बढ़ेगा (पृष्ठ 4)। इसी के बाद एफआईआर को समग्र रूप से रद्द कराने के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई।

अदालत की टिप्पणियाँ

जस्टिस दहिया ने आरोपों, राजनीतिक संदर्भ और बहु-स्तरीय जांच के बाद भी कुछ भी आपत्तिजनक न मिलने के दावों को ध्यानपूर्वक सुना। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि जब जांच आयोग ने प्रमुख आरोपी के खिलाफ मामला समाप्त करने की सिफारिश की, तो पूरे मामले को ही समाप्त हो जाना चाहिए था। उन्होंने धारा 195 दंप्रसं-एक तकनीकी प्रावधान-का भी हवाला दिया, जो कहता है कि किसी सार्वजनिक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने जैसे अपराधों पर अदालत तभी संज्ञान ले सकती है जब संबंधित अधिकारी लिखित शिकायत दे।

परंतु अदालत की दृष्टि इससे भिन्न रही।
पीठ ने कहा, “धारा 195 CrPC के तहत लगाया गया प्रतिबंध संज्ञान लेने पर लागू होता है, न कि एफआईआर दर्ज करने या जांच करने पर,” - यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का संदर्भ देती है, जिसका विस्तृत उल्लेख आदेश के पृष्ठ 7 पर है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट अभी उस अवस्था तक पहुंचा ही नहीं है जहाँ संज्ञान लिया जाता है। अतः धारा 195 के पालन न होने का मुद्दा अभी उठाया ही नहीं जा सकता। उचित समय आने पर, याचिकाकर्ता इसे ट्रायल कोर्ट में रख सकते हैं। अभी के लिए एफआईआर हटाना संभव नहीं।

जहाँ तक आयोग की सिफारिश की बात है, अदालत ने कहा कि रिपोर्ट केवल सिमरजीत बैस तक सीमित थी-अन्य आरोपियों पर इसका स्वतः लाभ नहीं दिया जा सकता। मजिस्ट्रेट द्वारा 2019 में आगे की जांच का आदेश देना भी पूरी तरह वैध था।

निर्णय

सुनवाई समाप्त करते हुए, जस्टिस दहिया ने न तो एफआईआर रद्द की और न ही मजिस्ट्रेट के आदेशों में हस्तक्षेप किया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता धारा 195 CrPC से संबंधित आपत्ति ट्रायल कोर्ट में उचित अवस्था पर उठा सकते हैं, पर अभी हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है (पृष्ठ 8)।

अब मामला ट्रायल कोर्ट को वापस जाएगा, जहाँ यह देखा जाएगा कि संज्ञान लिया जाता है या नहीं और आगे की कार्रवाई किस प्रकार आगे बढ़ेगी।

Case Title: Daljit Singh Grewal @ Bhola & Others vs. State of Punjab & Others

Case No.: CRM-M-23232-2023

Case Type: Petition under Section 482 CrPC (Quashing of FIR)

Decision Date: 29 November 2025

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