GLAS ट्रस्ट मामले में NCLAT टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता, संक्षिप्त सुनवाई में अपील खारिज

By Vivek G. • November 15, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने जीएलएएस ट्रस्ट की अपीलें खारिज कीं, कहा NCLAT की अंतरिम टिप्पणियाँ अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी; मुख्य विवाद जारी रहेगा।

सोमवार को हुई एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने GLAS Trust Company LLC द्वारा दायर दो दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया, जबकि यह स्पष्ट किया कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा की गई कुछ टिप्पणियाँ उसके समक्ष लंबित मुख्य विवाद को प्रभावित नहीं करेंगी। जस्टिस पामिडिघंटम श्री नारसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने यह स्पष्टता एक तरह से सुरक्षात्मक कदम की तरह दी, क्योंकि दोनों पक्ष चिंतित थे कि ट्रिब्यूनल की टिप्पणियाँ कहीं व्यापक प्रभाव न डाल दें।

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पृष्ठभूमि

ये अपीलें NCLAT में लंबित अंतरिम कार्यवाही से उठी थीं, जहाँ GLAS Trust Company LLC ने इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन-IA No. 1514 of 2025-में दिए गए निर्देशों को चुनौती दी थी, जो शैलेन्द्र अजमेरा और अन्य पक्षकारों के साथ एक कंपनी कानून विवाद से संबंधित थी।

हालाँकि आज अदालत में मूल व्यावसायिक विवाद पर अधिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों पक्ष एक जटिल कंपनी और दिवालियापन संबंधी संघर्ष में लंबे समय से उलझे हुए हैं।

GLAS Trust की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम आवेदन का निपटारा करते समय की गई कुछ टिप्पणियाँ व्यापक थीं और मुख्य अपील में पक्षकारों की स्थिति को अनजाने में प्रभावित कर सकती थीं। वहीं, प्रतिवादी पक्ष के वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने केवल उतना ही रिकॉर्ड किया जितना उस सीमित मुद्दे के लिए आवश्यक था।

सुनवाई भले ही कम समय की रही हो, लेकिन अदालत कक्ष वकीलों से भरा रहा-आंशिक रूप से शामिल बड़े नामों के कारण और आंशिक रूप से इसलिए कि कंपनी कानून के अंतरिम आदेश अक्सर रणनीतिक मोड़ साबित होते हैं।

अदालत की टिप्पणियाँ

पीठ NCLAT की पहले से पारित अंतरिम कार्यवाही को फिर से खोलने के पक्ष में नहीं दिखी। न्यायमूर्ति नारसिम्हा ने, पीठ का सार व्यक्त करते हुए कहा, “ट्रिब्यूनल द्वारा की गई टिप्पणियाँ केवल उस इंटरलोक्यूटरी आवेदन का निपटारा करने के लिए थीं।”

एक मौके पर, GLAS Trust के वकीलों की चिंता को देखते हुए, पीठ ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया। “इन टिप्पणियों का ट्रिब्यूनल में लंबित मुख्य अपील के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,” पीठ ने कहा-जो कि वही बात थी जिस पर दोनों पक्ष बहस कर रहे थे।

यह स्पष्टता इस ओर संकेत करती है कि अदालत इन अंतरिम टिप्पणियों को किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाला नहीं मान रही। यह कुछ ऐसा था जैसे अदालत कह रही हो: ट्रिब्यूनल के आदेश में उतना ही पढ़ें जितना उस सुनवाई के लिए आवश्यक था, उससे आगे मत जाएँ।

कुछ क्षण के लिए कोर्टरूम नं. 7 का माहौल हल्का होता दिखाई दिया। दोनों पक्षों के वकील आपस में झट से नोट्स बदलने लगे। एक वरिष्ठ वकील ने तो सिर हिलाया भी-जैसे यह स्पष्टता लंबे समय से चुभ रही एक चिंता को शांत कर गई हो।

अदालत ने न तो मूल व्यावसायिक विवाद में झाँकने की कोशिश की और न ही NCLAT के दृष्टिकोण की कोई नई व्याख्या की। पीठ पूरी सुनवाई के दौरान सीमित दायरे में ही रही-जैसा उसका स्पष्ट इरादा था।

निर्णय

इन टिप्पणियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दीवानी अपीलें खारिज कर दीं।
पीठ ने संक्षेप में कहा कि इस स्तर पर अपीलों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। सभी लंबित अंतरिम आवेदनों-चाहे वे स्थगन, अतिरिक्त दस्तावेज या निर्देशों के लिए हों-को भी निपटा दिया गया।

अब मामला NCLAT में लौटेगा, जहाँ मुख्य अपीलें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगी, और सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होंगी।

Case Title: GLAS Trust Company LLC v. Shailendra Ajmera & Others (Supreme Court, 2025)

Court: Supreme Court of India

Bench: Justice Pamidighantam Sri Narasimha & Justice Atul S. Chandurkar

Appeal Numbers: Civil Appeal Nos. 13149/2025 and 13151/2025

Appellant: GLAS Trust Company LLC

Respondents: Shailendra Ajmera & Others

Order Date: 03 November 2025

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