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सुप्रीम कोर्ट ने निठारी मामले में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया, जिसमें समान साक्ष्यों के आधार पर असंगत दोषसिद्धि और "न्याय की स्पष्ट विफलता" का हवाला दिया गया

Vivek G.

निठारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। कोर्ट ने समान मुकदमों में जबरन स्वीकारोक्ति और असंगत साक्ष्यों के कारण उनकी दोषसिद्धि को अवैध करार दिया है। - सुरेंद्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

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सुप्रीम कोर्ट ने निठारी मामले में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया, जिसमें समान साक्ष्यों के आधार पर असंगत दोषसिद्धि और "न्याय की स्पष्ट विफलता" का हवाला दिया गया
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एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसने भारत में “न्याय सुधार” की अवधारणा को नया अर्थ दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुरेंद्र कोली जिसे कभी “निठारी सीरियल किलर” कहा गया था को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि उनकी सज़ा उन्हीं साक्ष्यों पर आधारित थी जिन्हें बाद में इसी अदालत ने समान मामलों में अविश्वसनीय बताया था। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि “एक ही साक्ष्य पर आधारित दो विरोधी निर्णय एक साथ कानूनन टिक नहीं सकते।”

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पीठ ने अपने क्युरेटिव अधिकार (curative jurisdiction) का प्रयोग करते हुए कहा, “जब एक ही रिकॉर्ड पर अंतिम आदेश विरोधाभासी हों, तो जनता का विश्वास हिल जाता है। ऐसे में हस्तक्षेप विवेक नहीं, बल्कि संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है।”

पृष्ठभूमि

यह मामला निठारी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने 2005–2006 के दौरान पूरे देश को झकझोर दिया था। नोएडा के सेक्टर-31 स्थित डी-5 घर के आसपास कई बच्चे और महिलाएं लापता हो गए थे। यह मकान कारोबारी मोनिंदर सिंह पंधेर का था, और सुरेंद्र कोली वहीं घरेलू नौकर के रूप में काम करता था।

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दिसंबर 2006 में घर के पास से मानव अवशेष मिलने के बाद कोली और पंधेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2009 में गाज़ियाबाद की अदालत ने कोली को 10 वर्षीय रिम्पा हलदार की हत्या के लिए दोषी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस फैसले को बरकरार रखा, इसे “दुर्लभ से दुर्लभतम मामला” बताया गया।

समीक्षा याचिका 2014 में खारिज हो गई, हालांकि हाईकोर्ट ने 2015 में मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया। इस बीच 2010 से 2023 के बीच कोली पर 12 और मुकदमे चले सभी एक ही कबूलनामे और उन्हीं बरामदगियों पर आधारित।

16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 12 मामलों में कोली को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उसके इक़बालिया बयान जबरन लिए गए और फोरेंसिक साक्ष्य अपूर्ण थे। राज्य की अपील 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। नतीजा यह हुआ कि समान साक्ष्य पर कोली 12 मामलों में बरी था, लेकिन एक में दोषी यही विरोधाभास अब सुधार दिया गया।

कोर्ट के अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी विसंगति न्याय की आत्मा के विपरीत है।

“हमारा उद्देश्य साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं, बल्कि उस अन्याय को सुधारना है जहाँ एक जैसे साक्ष्य पर विरोधी निर्णय बने रहें,” कोर्ट ने कहा।

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कोर्ट ने पाया कि कोली का धारा 164 दंप्रसं (CrPC) के तहत कबूलनामा लगभग 60 दिनों की निरंतर पुलिस हिरासत में, बिना उचित कानूनी सहायता के दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट ने यह संतुष्टि स्पष्ट रूप से नहीं जताई कि बयान स्वेच्छा से दिया गया था। “जांच अधिकारी की मौजूदगी ने स्वेच्छिक माहौल को प्रभावित किया,” बेंच ने कहा।

कोर्ट ने यह भी बताया कि हड्डियों और कपड़ों की बरामदगी ऐसे खुले स्थानों से हुई थी जिनकी जानकारी पहले से ही जनता को थी। खुदाई आरोपी के आने से पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए यह खोज (discovery) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत मान्य नहीं मानी जा सकती।

फोरेंसिक जांच में भी डी-5 घर से मानव रक्त या शवों के निशान नहीं मिले, जो कई हत्याओं की पुष्टि कर सकें। डीएनए परीक्षण केवल पीड़ितों की पहचान तक सीमित रहे, अपराधी की नहीं। “विज्ञान ने केवल पहचान में मदद की, अपराध सिद्ध नहीं किया,” कोर्ट ने कहा।

न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की कि ये खामियाँ तकनीकी नहीं बल्कि निष्पक्षता की जड़ से जुड़ी हैं।

“संविधान का अनुच्छेद 21 निष्पक्ष, न्यायोचित और उचित प्रक्रिया पर ज़ोर देता है,” उन्होंने कहा, यह जोड़ते हुए कि ऐसी सावधानी मृत्युदंड के मामलों में और भी आवश्यक है।

फैसले में कहा गया,

“ऐसे साक्ष्यों पर दोषसिद्धि को टिकने देना जिन्हें बाद में इसी अदालत ने अस्वीकार किया है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।”

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कोर्ट का निर्णय

सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोली का इक़बालिया बयान “कानूनी रूप से दूषित” है और बरामदगी “अविश्वसनीय।” कोर्ट ने अपने 2011 के निर्णय को, जिसमें कोली की मौत की सज़ा बरकरार रखी गई थी, रद्द कर दिया, साथ ही 2014 की समीक्षा याचिका की अस्वीकृति को भी निरस्त किया।

“आपराधिक कानून अटकलों पर सज़ा नहीं दे सकता। संदेह, चाहे कितना भी गंभीर हो, ठोस साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता,” कोर्ट ने कहा। पीठ ने यह भी स्वीकार किया कि पीड़ित परिवारों की पीड़ा अपार है, लेकिन जांच की खामियों ने सत्य को धुंधला कर दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि सुरेंद्र कोली को तुरंत रिहा किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है। अदालत ने जेल अधीक्षक और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि आदेश का पालन तत्काल किया जाए।

अंत में, पीठ ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा,

“लापरवाही और देरी ने तथ्य-जांच प्रक्रिया को कमजोर कर दिया और असली अपराधी की पहचान का रास्ता बंद कर दिया। हर चूक ने साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम किया और सत्य तक पहुँच को कठिन बना दिया।”

इस प्रकार, भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक का अंत दंड से नहीं, बल्कि न्यायिक सुधार से हुआ और इस याद के साथ कि कानून का शासन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सर्वोपरि रहना चाहिए।

Case Title: Surendra Koli vs State of Uttar Pradesh & Another

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