इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहनवाज़ को बरी कर दिया है, जिन्हें 2024 में मुज़फ्फरनगर ज़िले के 2002 के अपहरण और हत्या मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 148 और 364-A के तहत दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के सबूतों में गंभीर विरोधाभास पाते हुए निचली अदालत के फ़ैसले को रद्द कर दिया।
मामला 10 अक्टूबर 2002 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसे सतीश कुमार ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आठ हथियारबंद व्यक्तियों ने उनके पिता, विष्णुदत्त त्यागी, का अपहरण कर लिया। आरोपियों में छह नामज़द लोग, जिनमें शहनवाज़ भी शामिल थे, और दो अज्ञात व्यक्ति थे। एफआईआर के अनुसार, जब वह खेत जोत रहे थे, तो आरोपी गन्ने की फसल से निकलकर आए और शहनवाज़ व शौकीन ने उनके पिता को पकड़कर घसीट लिया। बाद में, पीड़ित का शव एक अन्य खेत में मिला, जिस पर कई गोलियों के निशान थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, बाजू और सीने पर कई गोली के घाव पाए गए और मौत का कारण सदमा व अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया। जांच के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ, लेकिन एक पहले के मुकदमे में चार को बरी कर दिया गया क्योंकि गवाह मुकर गए और कहा कि आरोपियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, जिससे पहचान संभव नहीं थी।
हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपियों की संख्या पांच से कम हो जाने पर धारा 148 (अवैध जमावड़ा) के तहत आरोप संदिग्ध हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दाहरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) मामले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल तभी धारा 34 IPC के तहत सजा दी जा सकती है जब स्पष्ट रूप से साझा मंशा का सबूत हो - जो कि अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा।
अदालत ने यह भी पाया कि गवाहों के बयानों और एफआईआर में अंतर था। फिरौती के लिए अपहरण का आरोप सबूतों से पुष्ट नहीं हुआ - न तो फिरौती की रकम का ज़िक्र था और न ही कोई मांग साबित हुई। इसके अलावा, मुकदमे के दौरान शहनवाज़ की भूमिका, एफआईआर के कथन से मेल नहीं खाती थी और कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट या हथियार बरामदगी उन्हें सीधे हत्या से नहीं जोड़ती।
महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के बजाय फोटोकॉपी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने पर भी अदालत ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे अभियोजन का मामला प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों और अविश्वसनीय गवाही से कमजोर हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के जैकम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) मामले का हवाला देते हुए, न्यायाधीशों ने दोहराया कि रिश्तेदार या पक्षपाती गवाहों की गवाही को सावधानी से परखना चाहिए, और इस मामले में ऐसी गवाही पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं थी।
हाईकोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए शहनवाज़ की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-A का पालन करें।
“तथ्यों, सबूतों और परिस्थितियों के समग्र आकलन के बाद, आरोपी को बरी किया जाना उचित है,” पीठ ने कहा।
केस का शीर्षक:- शाहनवाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
केस संख्या:- आपराधिक अपील संख्या 1180/2014
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Adv. - Mohammad Samiuzzama Khan - Allahabad HC.
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