अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ 'परमाणु मिसाइल' बन गया है : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

By Shivam Y. • April 17, 2025

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की कड़ी आलोचना की जिसमें राष्ट्रपति को विधायी मामलों पर निर्देश दिया गया था। उन्होंने अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका के हाथों में मौजूद "परमाणु मिसाइल" बताया।

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को निश्चित समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने इसे न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ "परमाणु मिसाइल" करार दिया।

"हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है?" – उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

राज्यसभा के छठे बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप संविधान में निर्धारित शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है।

"हमने कभी इस दिन के लिए लोकतंत्र नहीं चाहा था। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने को कहा जा रहा है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह कानून बन जाता है। अब हमारे पास न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यपालिका की भूमिका निभाएंगे, एक सुपर-पार्लियामेंट की तरह काम करेंगे और उन पर कोई जवाबदेही नहीं होगी," उन्होंने कहा।

धनखड़ ने बताया कि अनुच्छेद 145(3) के तहत कोई भी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया जाना चाहिए। लेकिन जिस मामले का उन्होंने जिक्र किया, उसमें सिर्फ दो जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कुल संख्या 8 से बढ़कर अब 31 हो गई है, इसलिए अनुच्छेद 145(3) में संशोधन कर पीठ की न्यूनतम संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

"ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास सिर्फ इतना अधिकार है कि आप अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करें... अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है, जो 24x7 न्यायपालिका के पास उपलब्ध है," उन्होंने कहा।

उपराष्ट्रपति जिस फैसले का जिक्र कर रहे थे, वह तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में हुई देरी से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में राज्यपाल के साथ-साथ राष्ट्रपति के लिए भी समय-सीमा तय की थी, जैसा कि अनुच्छेद 201 में वर्णित है। अदालत ने कहा कि यदि राष्ट्रपति निर्धारित समय के भीतर निर्णय नहीं लेते हैं, तो संबंधित राज्य राष्ट्रपति के खिलाफ रिट ऑफ मैंडमस के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए राष्ट्रपति को भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को निर्णय लेने से पहले अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी चाहिए।

न्यायपालिका पर सवाल : न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण

उपराष्ट्रपति ने हाल में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने की घटना का भी जिक्र किया। यह घटना 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में हुई, लेकिन सात दिनों तक यह जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई।

"सात दिनों तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। हमें खुद से पूछना होगा – क्या यह देरी समझाने योग्य है? क्या यह क्षम्य है? क्या यह कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठाता?" उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि यह जानकारी 21 मार्च को एक समाचार पत्र द्वारा उजागर की गई, जिससे देश भर के नागरिक "पहली बार इतनी गहराई से स्तब्ध" रह गए।

"सौभाग्य से, हमें एक प्रामाणिक स्रोत – सुप्रीम कोर्ट – से जानकारी मिली, जिसने इस घटना में संलिप्तता की पुष्टि की। यह सिर्फ संदेह नहीं था, बल्कि यह स्पष्ट था कि कुछ गलत था और इसकी जांच आवश्यक थी। अब देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है," धनखड़ ने कहा।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और जो जांच न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा की जा रही है, उसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश खुद जांच कैसे कर सकते हैं, और कई न्यायाधीशों ने अब तक अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है।

"जांच न्यायपालिका का कार्य कैसे हो सकता है?" उन्होंने पूछा और कहा कि न्यायपालिका के भीतर भी जांच और संतुलन की व्यवस्था जरूरी है।

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