महनदी रेत खदान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया टेंडर आदेश, कहा 'पिछले वित्तीय वर्ष' नियम की गलत व्याख्या से हुआ नुकसान

By Vivek G. • November 8, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने महनदी रेत खदान के लिए नया टेंडर आदेश दिया, कहा टेंडर समिति ने ‘पिछले वित्तीय वर्ष’ नियम की गलत व्याख्या की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महनदी रेत खदान लीज से जुड़े ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि टेंडर समिति ने पात्रता से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम की गलत व्याख्या की थी। अदालत ने अधिकारियों को रेत खदान के लिए नया टेंडर जारी करने का निर्देश दिया और पूर्व सफल बोलीदाता को जमा राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया।

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पृष्ठभूमि

मामला तब शुरू हुआ जब कट्टक जिले के टांगी चौद्वार तहसीलदार ने 11 जुलाई 2022 को पांच साल की रेत खनन लीज के लिए निविदा जारी की। कई बोलीदाताओं ने भाग लिया। सबसे अधिक दर लगाने वाले बोलीदाता को यह कहकर अयोग्य ठहरा दिया गया कि उसने वित्तीय वर्ष 2021–22 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा नहीं किया है। इसके बाद लीज उस बोलीदाता को मिली जिसने काफी कम दर उद्धृत की थी।

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रेटों में यह बड़ा अंतर सवालों का विषय बना। अयोग्य घोषित किए गए बोलीदाता ने इस निर्णय को ओडिशा हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन सार्वजनिक राजस्व के हित में सफल बोलीदाता को उच्च दर से मेल खाने का निर्देश दिया।

दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

अदालत की टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने “पिछले वित्तीय वर्ष” की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि ओडिशा माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2016 के नियम 27(4)(iv) में उल्लेखित है। यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि बोलीदाता वित्तीय रूप से सक्षम है, जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष का आईटीआर या वैकल्पिक रूप में बैंक गारंटी जमा की जा सकती है।

बेंच ने कहा कि निविदा जुलाई 2022 में जारी हुई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि अभी समाप्त ही नहीं हुई थी। ऐसे में यह अपेक्षा करना अनुचित था कि बोलीदाता वह रिटर्न जमा करे।

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बेंच ने कहा, “‘पिछले वित्तीय वर्ष’ वाक्यांश का ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता जिससे कोई बोलीदाता केवल इसलिए बाहर हो जाए क्योंकि रिटर्न दाखिल करने की वैधानिक समयसीमा पूरी नहीं हुई थी।” अदालत ने स्पष्ट किया कि इस परिस्थिति में उचित “पिछला वर्ष” 2020–21 होना चाहिए, जिसका आईटीआर बोलीदाता ने जमा किया था।

अदालत ने आगे कहा कि समिति की इस व्याख्या से उच्चतम बोलीदाता प्रक्रिया से बाहर हो गया और राज्य को राजस्व हानि हुई। न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी सिर्फ व्यावसायिक लेनदेन नहीं, बल्कि सार्वजनिक ट्रस्ट का कार्य है, और ऐसी व्याख्या जो प्रतिस्पर्धा या राजस्व को कम करे, न्यायिक समीक्षा का विषय होती है।

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अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा:

  1. महनदी रेत खदान लीज के लिए नया टेंडर जारी किया जाए।
  2. पहले के सफल और असफल दोनों बोलीदाता, तथा अन्य इच्छुक पक्ष फिर से भाग ले सकेंगे।
  3. राज्य सरकार पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि को 6% वार्षिक ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर लौटाए।

निर्णय यहीं समाप्त हुआ।

Case Title: M/s Shanti Construction Pvt. Ltd. vs State of Odisha & Others

Court: Supreme Court of India

Bench: Justice Sanjay Kumar and Justice Alok Aradhe

Citation: 2025 INSC 1295

Case Type: Civil Appeals (arising out of SLP (C) No. 5829/2023 and SLP (C) No. 16140/2023)

Date of Judgment: 07 November 2025

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