केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम स्थित श्रीधन्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई असेसमेंट कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया। कंपनी ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(2) के तहत जारी स्क्रूटनी नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। अदालत के इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हस्तक्षेप से अब विभाग को जवाब देने का समय मिल गया है।
Background
श्रीधन्या कंस्ट्रक्शन को 26 जून 2025 को असेसमेंट वर्ष 2024–25 के लिए स्क्रूटनी नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कंपनी का कहना था कि नोटिस सही अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया और इससे जुड़े पहले के CBDT सर्कुलर तथा विभिन्न ट्रिब्यूनल आदेशों की अनदेखी की गई।
कंपनी की ओर से पेश वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि दिल्ली और कोलकाता बेंचों के कई ट्रिब्यूनल आदेशों में अलग-अलग व्याख्याएँ आई हैं, ऐसे में कर प्रशासन में समानता जरूरी है।
वकीलों का कहना था कि अंतरिम राहत न मिलने पर विभाग आगे की कार्यवाही कर सकता था, जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान हो सकता था।
Court’s Observations
न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान ए.ए. ने सुनवाई के दौरान अभी मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं की। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश स्टैंडिंग काउंसल को विभाग और CBDT से स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया।
एक अधिवक्ता ने सुनवाई के बाद बताया, “पीठ ने कहा, ‘पहले स्टैंडिंग काउंसल निर्देश ले लें। इस बीच असेसमेंट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।’”
सुनवाई के दौरान कोई तीखी बहस नहीं हुई; मामला मुख्यतः प्रक्रिया संबंधी रहा।
Decision
संक्षिप्त अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने सुनवाई को 18 नवंबर 2025 तक स्थगित कर दिया और यह निर्देश दिया कि तब तक याचिका से संबंधित असेसमेंट कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
अब टैक्स विभाग की ओर से आधिकारिक जवाब आने के बाद सुनवाई पुनः की जाएगी।
Case Title: Sreedhanya Construction Company v. Assistant Commissioner of Income Tax & Another
Court: High Court of Kerala, Ernakulam
Judge: Justice Ziyad Rahman A.A.
Case Type: Writ Petition (Civil)
Case Number: WP(C) No. 39722 of 2025
Petitioner: Sreedhanya Construction Company, Thiruvananthapuram
Respondents:
- Assistant Commissioner of Income Tax, Trivandrum
- Central Board of Direct Taxes (CBDT), New Delhi
Order Date: 03 November 2025










