Logo
Court Book - India Code App - Play Store

advertisement

केरल हाई कोर्ट ने श्रीधन्या कंस्ट्रक्शन के खिलाफ इनकम टैक्स असेसमेंट रोका, सेक्शन 143(2) नोटिस की वैधता पर केंद्र सरकार से जवाब तलब

Vivek G.

केरल हाई कोर्ट ने श्रीधन्या कंस्ट्रक्शन पर इनकम टैक्स असेसमेंट रोका, सेक्शन 143(2) नोटिस पर सवाल उठाया। अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025।

केरल हाई कोर्ट ने श्रीधन्या कंस्ट्रक्शन के खिलाफ इनकम टैक्स असेसमेंट रोका, सेक्शन 143(2) नोटिस की वैधता पर केंद्र सरकार से जवाब तलब

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम स्थित श्रीधन्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई असेसमेंट कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया। कंपनी ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(2) के तहत जारी स्क्रूटनी नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। अदालत के इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हस्तक्षेप से अब विभाग को जवाब देने का समय मिल गया है।

Read in English

Background

श्रीधन्या कंस्ट्रक्शन को 26 जून 2025 को असेसमेंट वर्ष 2024–25 के लिए स्क्रूटनी नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कंपनी का कहना था कि नोटिस सही अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया और इससे जुड़े पहले के CBDT सर्कुलर तथा विभिन्न ट्रिब्यूनल आदेशों की अनदेखी की गई।

Read also:- कर्नाटक हाईकोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति विवाद में plaintiffs को पहले सबूत पेश करने का निर्देश दिया, CPC की धारा 18 पर स्पष्टता दी

कंपनी की ओर से पेश वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि दिल्ली और कोलकाता बेंचों के कई ट्रिब्यूनल आदेशों में अलग-अलग व्याख्याएँ आई हैं, ऐसे में कर प्रशासन में समानता जरूरी है।

वकीलों का कहना था कि अंतरिम राहत न मिलने पर विभाग आगे की कार्यवाही कर सकता था, जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान हो सकता था।

Court’s Observations

न्यायमूर्ति ज़ियाद रहमान ए.ए. ने सुनवाई के दौरान अभी मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं की। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश स्टैंडिंग काउंसल को विभाग और CBDT से स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया।

एक अधिवक्ता ने सुनवाई के बाद बताया, “पीठ ने कहा, ‘पहले स्टैंडिंग काउंसल निर्देश ले लें। इस बीच असेसमेंट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।’”

Read also:- केरल हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की, कहा सही उपाय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील है, अनुच्छेद 226 नहीं

सुनवाई के दौरान कोई तीखी बहस नहीं हुई; मामला मुख्यतः प्रक्रिया संबंधी रहा।

Decision

संक्षिप्त अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने सुनवाई को 18 नवंबर 2025 तक स्थगित कर दिया और यह निर्देश दिया कि तब तक याचिका से संबंधित असेसमेंट कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी

अब टैक्स विभाग की ओर से आधिकारिक जवाब आने के बाद सुनवाई पुनः की जाएगी।

Case Title: Sreedhanya Construction Company v. Assistant Commissioner of Income Tax & Another

Court: High Court of Kerala, Ernakulam

Judge: Justice Ziyad Rahman A.A.

Case Type: Writ Petition (Civil)

Case Number: WP(C) No. 39722 of 2025

Petitioner: Sreedhanya Construction Company, Thiruvananthapuram

Respondents:

  1. Assistant Commissioner of Income Tax, Trivandrum
  2. Central Board of Direct Taxes (CBDT), New Delhi

Order Date: 03 November 2025

Advertisment

Recommended Posts