तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला जारी किया, सभी राज्यपालों और उच्च न्यायालयों को प्रति भेजने का निर्देश

By Shivam Y. • April 12, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल मामले में 415 पृष्ठों का फैसला जारी किया, उनके कार्यों को अवैध बताया और यह आदेश सभी राज्यपालों व उच्च न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया।

तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आर. एन. रवि से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के चार दिन बाद अब विस्तृत निर्णय औपचारिक रूप से जारी कर दिया गया है। यह फैसला, जो कुल 415 पृष्ठों का है, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर रात 10:54 बजे अपलोड किया गया।

यह बहुप्रतीक्षित निर्णय 8 अप्रैल की सुबह खुले कोर्ट में मौखिक रूप से सुनाए गए फैसले के बाद आया है। यह मामला इस कारण से जनचर्चा में रहा क्योंकि इसमें भारत के संवैधानिक ढांचे में राज्यपालों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करना और उन्हें राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना — जबकि वे राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए गए थे — "अवैध और गलत" है।

"राज्यपाल की यह कार्रवाई निष्पक्ष नहीं थी। यह संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है," कोर्ट ने कहा।

फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि इन विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई "कानून में अमान्य (non-est in law)" मानी जाएगी।

"ये 10 विधेयक उस दिन से राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त माने जाएंगे जिस दिन इन्हें दोबारा पारित कर राज्य विधानसभा ने पुनः प्रस्तुत किया था," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

यह फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में राज्यपालों की सीमित भूमिका को स्पष्ट करता है, विशेषकर तब जब कोई विधेयक दोबारा पारित किया गया हो।

एक महत्वपूर्ण निर्देश में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि इस फैसले की प्रतियां निम्न को भेजी जाएं:

  • देश के सभी उच्च न्यायालयों को
  • सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को

"यह इसलिए ताकि राज्यपालों की संवैधानिक सीमाओं और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता बनी रहे," फैसले में कहा गया।

यह फैसला भविष्य में संवैधानिक अधिकारियों के आचरण का मार्गदर्शन करेगा और निर्वाचित विधानसभाओं से जुड़े मामलों में राज्यपालों के विवेकाधिकार की सीमाओं को स्पष्ट करेगा।

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