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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर जांच के निर्देश

Shivam
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया। - एस विग्नेश शिशिर बनाम श्री राहुल गांधी और 3 अन्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर जांच के निर्देश

लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह आदेश कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया, जिन्होंने 28 जनवरी को विशेष MP/MLA अदालत द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े प्रश्न उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके पास यूनाइटेड किंगडम से संबंधित दस्तावेज हैं, जिनमें राहुल गांधी द्वारा एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताए जाने का उल्लेख है। साथ ही, कंपनी के रिटर्न और अन्य अभिलेखों का भी हवाला दिया गया।

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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि लगाए गए आरोपों की जांच आवश्यक है।

पीठ ने कहा,

“रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया जांच की मांग करती है, जिसे कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।”

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए रायबरेली के संबंधित थाने को FIR दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

जरूरत पड़ने पर मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की भी छूट दी गई है।

Case Title: S. Vignesh Shishir vs. Sri Rahul Gandhi And 3 Others

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