कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता स्थित जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए हस्तक्षेप किया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने पुलिस को पूजा के दौरान पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया। साथ ही, कॉलेस परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
यह फैसला कॉलेज के कुछ छात्रों की याचिका पर आया, जिन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी तत्व उन्हें पूजा आयोजित करने से रोकने की धमकी दे रहे हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:
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पुलिस सुरक्षा अनिवार्य: कोलकाता पुलिस को पूजा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करना होगा। एक कमिश्नर-स्तर के अधिकारी को व्यवस्थाओं की निगरानी करनी होगी, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
बाहरी लोगों पर प्रतबंध: कोर्ट ने बाहरी लोगों, जिनके खिलाफ शिकायतें लंबित हैं, को भी कॉलेस परिसर में प्रवेश से रोका। यह कदम संभावित टकराव को रोकने के लिए उठाया गया है।
विभागों के लिए अलग-अलग पूजा: कॉलेज को लॉ विभाग और अन्य विभागों के लिए अलग-अलग सरस्वती पूजा आयोजित करने का निर्देश दिया गया। इससे भीड़ नियंत्रित रहेगी और कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेंगे।
अवैध पंडाल का विध्वंस: कॉलेस परिसर में अवैध रूप से बने पंडाल को तोड़ने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कानूनी मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया।