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दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह, बादशाह के ‘Volume 1’ गाने पर लगाई रोक, कहा- अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक

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दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के "Volume 1" गाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सभी मंच से तुरंत हटाने का ऑर्डर दिया। - हिंदू शक्ति दल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह, बादशाह के ‘Volume 1’ गाने पर लगाई रोक, कहा- अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 2 अप्रैल को एक सख्त आदेश देते हुए यो यो हनी सिंह और बादशाह से जुड़े विवादित गाने “Volume 1” को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गाने के बोलों को बेहद आपत्तिजनक और अश्लील बताया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में मांग की गई थी कि इस गाने को यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए।

याचिका में यह भी कहा गया कि हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह ने इस गाने के कुछ हिस्से गाए, जिससे इसकी फिर से चर्चा शुरू हो गई।

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न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने गाने को सुनने के बाद कड़ी टिप्पणी की।

कोर्ट ने कहा,

“यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है, जहां अदालत का अंतरात्मा पूरी तरह झकझोर दी गई है।”

पीठ ने पाया कि गाने के बोल “महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक हैं और उनमें कोई सामाजिक या कलात्मक मूल्य नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी कहा,

“ये बोल महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करते हैं और उन्हें उपहास तथा यौन संतुष्टि का माध्यम बनाने की कोशिश करते हैं।”

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अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की सामग्री को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित नहीं किया जा सकता, खासकर जब यह हर उम्र के लोगों, यहां तक कि बच्चों के लिए भी सुलभ हो।

कोर्ट ने केंद्र सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि गाने के सभी संस्करण चाहे मूल हो, रीमिक्स हो या किसी भी रूप में उपलब्ध हो तुरंत हटाए जाएं।

कोर्ट ने कहा,

“किसी भी रूप में यह गाना उपलब्ध है, उसे हटाना होगा… इसका एक छोटा सा हिस्सा भी सोशल मीडिया पर नहीं रहना चाहिए।”

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साथ ही हनी सिंह, बादशाह और अन्य अधिकार धारकों को भी अपने-अपने प्लेटफॉर्म से गाना हटाने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई कि वह ऐसे सभी URL की सूची तैयार कर सरकार को सौंपे, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने “Volume 1” गाने के सभी संस्करणों को सभी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत और पूरी तरह हटाने का आदेश दिया।

Case Title: Hindu Shakti Dal & Anr v. Union of India & Ors

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