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चार महीने के भीतर पारोल याचिकाएं निपटाएं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को दी चेतावनी

Shivam Y.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पारोल याचिकाओं को चार महीने में निपटाने का निर्देश दिया। देरी पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी। न्यायमूर्ति बराड़ ने कैदियों के अधिकारों पर जोर दिया।

चार महीने के भीतर पारोल याचिकाएं निपटाएं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को दी चेतावनी

एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पारोल से जुड़ी याचिकाओं पर आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर निर्णय लें। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि यदि बिना किसी उचित कारण के इस अवधि से अधिक विलंब होता है, तो दोषी संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।

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“आवेदकों और उनके परिवारों को अनावश्यक कष्ट से बचाने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि पारोल पर अस्थायी रिहाई से संबंधित सभी याचिकाएं प्राप्ति की तिथि से चार महीने के भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्णयित की जाएं,” कोर्ट ने कहा।

यह निर्देश जसपाल सिंह @ जस्सा की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 और पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 के तहत पारोल पर रिहाई की मांग की थी।

याचिकाकर्ता को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई थी और उन्होंने पहले ही 1 वर्ष, 8 महीने और 24 दिन की सजा काट ली थी। उन्होंने 10 महीने पहले पारोल के लिए आवेदन किया था, जिसमें अपनी बीमार मां की देखभाल और अपने दो बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का हवाला दिया था। इसके बावजूद, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्होंने अदालत का रुख किया।

“यह बेहद चिंताजनक है कि राज्य एजेंसियां अस्थायी रिहाई से जुड़ी याचिकाओं पर इतनी लापरवाही दिखाती हैं,” न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा,
“प्रशासन उस स्वतंत्रता का मूल्य नहीं समझ सकता, जिसकी अनुपस्थिति में एक कैदी हर दिन जीता है।”

कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि अस्थायी रिहाई का उद्देश्य मानवीय होता है। यह दोषियों को सामाजिक संबंध बनाए रखने, पुनर्वास और पुनर्समावेशन में मदद करता है और जेल में अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है।

न्यायमूर्ति बराड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले का हवाला भी दिया:

“केवल सजा पाए होने से दोषी व्यक्ति अपने सभी मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं हो जाते… यहां तक कि एक दोषी भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अमूल्य अधिकारों का हकदार होता है।”

वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट ने मोगा के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता की पारोल याचिका पर दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता से निर्णय लें।

कोर्ट ने चेतावनी दी:

“यदि बिना किसी उचित कारण के इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो दोषी अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।”

श्री लखविंदर सिंह लखनपाल, याचिकाकर्ता के वकील।

शीर्षक: जसपाल सिंह @ जस्सा बनाम पंजाब राज्य और अन्य