पटना उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में लड्डू बैथा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषसिद्धि से बरी कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहा, जिसके चलते आरोपी को बरी किया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
लड्डू बैथा पर NDPS अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत आरोप लगाया गया था कि उसके आवास से 18 पैकेटों में कुल 8 किलोग्राम चरस बरामद हुई। निचली अदालत ने उसे दस वर्षों के कठोर कारावास और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था। जुर्माना न देने की स्थिति में दो साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई थी।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी नेपाल से चरस लेकर आ रहा है। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची, तो वह भाग गया। घर की तलाशी लेने पर उसके बिस्तर के नीचे से एक बैग में 18 पैकेट चरस बरामद हुई। अभियोजन पक्ष ने चार पुलिस गवाह और कई दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें जब्ती सूची, लिखित रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट शामिल थी।
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अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया:
"निचली अदालत ने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया और साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया। अभियोजन अपने आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।"
उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया:
- तलाशी और जब्ती के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था।
- जब्त की गई वस्तुएं कहां और कब जमा की गईं, इसका कोई सबूत नहीं है।
- नमूने स्थल पर नहीं लिए गए और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में भी नहीं।
- यह स्पष्ट नहीं है कि नमूने कब प्रयोगशाला भेजे गए।
“NDPS अधिनियम एक सख्त कानून है, लेकिन यह झूठे आरोपों से बचाव के लिए भी सुरक्षा देता है। इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया,” बचाव पक्ष ने कहा।
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राज्य के अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि का समर्थन करते हुए कहा:
“तलाशी और जब्ती वैध रूप से हुई थी और आरोपी के पास नशीले पदार्थों की जानबूझकर की गई गिरफ्तारी थी। इसलिए, NDPS अधिनियम की धारा 35 और 54 के अंतर्गत धारणाओं का प्रयोग किया जा सकता है।”
हालांकि, न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया और कहा कि इन धाराओं के तहत धारणा तभी लागू होती है जब मूल तथ्यों को पहले साबित किया जाए।
न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार ने टिप्पणी की:
“इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि मुखबिर से मिली जानकारी को लिखित रूप में दर्ज किया गया या किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया। यह अनिवार्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।”
न्यायालय ने यह भी पाया:
- जब्ती की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।
- यह स्पष्ट नहीं कि जब्त वस्तुएं कहां जमा की गईं और प्रयोगशाला कब भेजी गईं।
- यह नहीं बताया गया कि 18 पैकेटों से नमूने कैसे लिए गए और क्या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में थे।
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उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए, जिनमें Noor Aga बनाम पंजाब राज्य और Union of India बनाम मोहनलाल शामिल हैं, न्यायालय ने कहा:
“NDPS अधिनियम की प्रक्रियाओं का सख्त पालन निष्पक्ष जांच और आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।”
अदालत ने निष्कर्ष निकाला:
“अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपराध के मूल तथ्यों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अतः NDPS की धाराएं 35 और 54 लागू नहीं होतीं।”
इसलिए, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया और आदेश दिया गया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
केस का शीर्षक: लड्डू बैठा बनाम बिहार राज्य
केस संख्या: आपराधिक अपील (SJ) No. 4311 of 2018