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सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दी, पीएम मोदी व पहलगाम हमले पर पोस्ट मामले में राहत

Vivek G.
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नेहा सिंह राठौर @ नेहा कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को पहलगाम हमले और पीएम मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट मामले में अग्रिम जमानत दी, जांच में सहयोग का निर्देश।

सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दी, पीएम मोदी व पहलगाम हमले पर पोस्ट मामले में राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोक गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता नेहा सिंह राठौर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। मामला उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जो पहलगाम आतंकी हमले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए थे।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किए गए सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। आरोप है कि इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर कई पोस्ट किए, जिन्हें अभियोजन ने “आपत्तिजनक और देशविरोधी” बताया।

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एफआईआर में कहा गया कि उस समय जब सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही थी, तब ऐसे पोस्ट राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल असर डाल सकते थे।

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हाईकोर्ट का रुख

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2025 को नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उनके पोस्ट में प्रधानमंत्री का नाम “असम्मानजनक तरीके” से इस्तेमाल किया गया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसी सीमाओं के अधीन है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि अदालत के पहले के निर्देश के अनुसार राठौर जांच अधिकारियों के सामने पेश हो चुकी हैं और उनका बयान दर्ज किया जा चुका है।

पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता को पहले दी गई अंतरिम गिरफ्तारी से सुरक्षा अब जारी रहेगी, बशर्ते वह जांच में पूरा सहयोग करती रहें।”

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अदालत का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को स्थायी करते हुए नेहा सिंह राठौर को अग्रिम जमानत दे दी और उन्हें जांच में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया।

Case Title: Neha Singh Rathore @ Neha Kumari vs State of Uttar Pradesh & Anr.

Case No.: SLP (Crl) No. 21174/2025

Decision Date: 2026

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