बिलासपुर, 22 सितंबर - उत्तराधिकार में लैंगिक समानता को फिर से स्थापित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेटियों को अपने पिता की मृत्यु 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम से पहले होने पर भी पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हैं। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने श्रीमती राजकुमारी गुप्ता और उनकी बहनों द्वारा दायर द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए निचली अपीलीय अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने उनकी संपत्ति हिस्सेदारी को सीमित कर दिया था।
इस निर्णय के साथ 2015 में रायगढ़ की ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश बहाल कर दिया गया, जिसमें बेटियों को उनके दिवंगत पिता की भूमि में 1/5वां हिस्सा प्रत्येक के रूप में दिया गया था।
पृष्ठभूमि
विवाद रायगढ़ जिले के स्वर्गीय मोहन उर्फ मोहनो कोल्टा के परिवार से संबंधित है। मोहनो की दो पत्नियां थीं - सत्याबाई और लालोबाई - और दोनों से संतानें थीं। 1987–88 में उनकी मृत्यु के बाद, नवापारा गांव स्थित संपत्ति राजस्व अभिलेखों में सभी उत्तराधिकारियों, जिनमें बेटियां भी शामिल थीं, के संयुक्त नाम पर दर्ज की गई।
लेकिन बेटों बैष्ठम और बेनुधर कोल्टा ने कथित रूप से अपनी सौतेली बहनों को सूचित किए बिना भूमि का विभाजन कर लिया। अपने अधिकारों से वंचित महसूस करते हुए, राजकुमारी गुप्ता और उनकी बहनों ने विभाजन और कब्जे के लिए वाद दायर किया, यह दावा करते हुए कि वे कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में समान अधिकार रखती हैं।
ट्रायल कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और विभाजन को अवैध घोषित करते हुए प्रत्येक को 1/5वां हिस्सा देने का आदेश दिया। परंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय में संशोधन करते हुए कहा कि चूंकि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई थी, इसलिए बेटियों का हिस्सा “काल्पनिक विभाजन” (notional partition) के आधार पर सीमित होगा - जो 1956 के पुराने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक गणनात्मक सिद्धांत था।
न्यायालय के अवलोकन
न्यायमूर्ति व्यास ने इस मुद्दे की समीक्षा हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) तथा प्रसांता कुमार साहू बनाम चारुलता साहू (2023) के संदर्भ में की।
“बेटियों को उत्तराधिकार में समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता,” न्यायालय ने कहा, यह रेखांकित करते हुए कि सहभोगिता (coparcenary) का अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, पिता के जीवित रहने पर नहीं।
अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि चूंकि मोहनो की मृत्यु 2005 से पहले हुई, इसलिए बेटियां सहभोगी अधिकार नहीं मांग सकतीं। विनिता शर्मा के फैसले का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति व्यास ने कहा:
“यह आवश्यक नहीं है कि पिता संशोधन की तारीख पर जीवित हो। बेटी जन्म से ही सहभोगी होती है और उसे पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होते हैं।”
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि कोई वैध विभाजन कभी हुआ ही नहीं था। प्रतिवादी कोई पंजीकृत विभाजन पत्र या न्यायिक डिक्री प्रस्तुत नहीं कर सके। बिना सहमति के किया गया कथित मौखिक विभाजन कानून की दृष्टि में अमान्य माना गया।
“राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होना वैध विभाजन का प्रमाण नहीं है,” अदालत ने टिप्पणी की, और निचली अपीलीय अदालत के निर्णय को “स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत” बताया।
निर्णय
47 पृष्ठों के इस निर्णय का समापन करते हुए न्यायमूर्ति व्यास ने द्वितीय अपील को स्वीकार किया और ट्रायल कोर्ट का मूल आदेश बहाल कर दिया। अदालत ने घोषित किया कि बेटियां विवादित संपत्ति में प्रत्येक को समान 1/5वां हिस्सा पाने की हकदार हैं।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुत्र और पुत्री की समानता का सिद्धांत तब भी लागू होता है जब पिता की मृत्यु 2005 संशोधन से पहले हुई हो - बशर्ते कि 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई वैध विभाजन पूरा न हुआ हो।
“प्रतिवादियों द्वारा बिना सूचना या सहमति के किया गया विभाजन कानून की दृष्टि में शून्य है,” निर्णय में कहा गया। ट्रायल कोर्ट का आदेश, जिसमें बेटियों को उनके हिस्से का पृथक कब्जा देने का निर्देश था, पुनः लागू किया गया।
इसके साथ, न्यायालय ने न केवल एक लम्बे पारिवारिक विवाद को समाप्त किया बल्कि संविधान के उस मूल वादे को भी दोहराया - कि उत्तराधिकार में समानता पिता की मृत्यु की तिथि पर निर्भर नहीं हो सकती।
Case Title:- Smt. Rajkumari Gupta & Others vs Baishtam @ Vaishtam Kolta & Others
Case Number:- Second Appeal (SA) No. 575 of 2017
Counsel Appeared:
- For Appellants: Mr. Roop Naik, Advocate
- For Respondents (1 to 3): Mr. B.P. Sharma and Mr. Sameer Oraon, Advocates
- For State: Mr. K.L. Sahu, Deputy Government Advocate
Important Dates:
- Reserved on: 01 July 2025
- Pronounced on: 22 September 2025