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दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलिप्स का पेटेंट उल्लंघन मामला खारिज किया, कहा- एम. बाठला की वीसीडी तकनीक उल्लंघन का कोई सबूत नहीं

Shivam Y.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम. बाथला के खिलाफ फिलिप्स के ₹20 लाख के पेटेंट मुकदमे को खारिज कर दिया, और कहा कि डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत वीसीडी उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। - कोनिंकलिजके फिलिप्स एन.वी. बनाम एम. बाथला एवं अन्य।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलिप्स का पेटेंट उल्लंघन मामला खारिज किया, कहा- एम. बाठला की वीसीडी तकनीक उल्लंघन का कोई सबूत नहीं

13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने 108 पन्नों के विस्तृत फैसले में कोनिन्कलिज्के फिलिप्स एन.वी. द्वारा एम. बाठला एंड अनर. के खिलाफ दायर लंबे समय से चल रहे पेटेंट उल्लंघन मामले को खारिज कर दिया। लगभग दो दशक पुराने इस मामले में आरोप था कि बाठला की कंपनी बिना लाइसेंस लिए फिलिप्स की डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम पेटेंट तकनीक का इस्तेमाल करके वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क (VCD) बना रही थी।

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न्यायालय ने माना कि फिलिप्स किसी भी तरह का उल्लंघन साबित करने में असफल रहा और उसके साक्ष्यों एवं दलीलों में गंभीर खामियां पाईं।

पृष्ठभूमि

यह विवाद 2004 में तब शुरू हुआ जब फिलिप्स, जिसकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने पैरवी की, ने एम. बाठला पर अपने पेटेंट नंबर 175971 के अंतर्गत आने वाली ऑडियो कम्प्रेशन तकनीक का इस्तेमाल कर वीसीडी बनाने का आरोप लगाया। नीदरलैंड स्थित इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का दावा था कि यह तकनीक, जिसे 1990 में पेटेंट प्राप्त हुआ था, विश्वभर में वीसीडी और ऑडियो कम्प्रेशन सिस्टम की नींव है।

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प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने बाठला की दिल्ली और हरियाणा स्थित इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय आयुक्त नियुक्त किए। मशीनें, डिस्क और अन्य सामग्री जब्त की गईं। फिलिप्स ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने उत्पादन अभिलेख सौंपने से इनकार किया, जिसके बाद अदालत की अवमानना याचिका भी दायर की गई, जो बाद में निष्पक्ष शर्तों पर निपटा दी गई।

बाठला, जिनकी ओर से सुश्री स्वाति सुुकुमार ने पैरवी की, ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनकी कंपनी केवल ऑर्डर पर सीडी और वीसीडी बनाती है तथा फिलिप्स की पेटेंटेड प्रणाली का उपयोग नहीं करती।

अदालत के अवलोकन

अदालत का विश्लेषण तकनीकी मानचित्रण पर केंद्रित रहा - क्या बाठला की वीसीडी में वही डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम उपयोग हुआ जिसे फिलिप्स ने अपनी संपत्ति बताया था। न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने कहा कि हालांकि फिलिप्स ने यह दिखाया कि संपीड़न का अंतिम परिणाम समान था, लेकिन वह यह नहीं दिखा सका कि प्रक्रिया भी वही थी।

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"वादी यह दिखाने में असफल रहा कि डेटा को पेटेंटेड सिस्टम के अनुसार ‘काफी समान’ तरीके से पैक किया गया था," अदालत ने कहा।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि फिलिप्स ने पत्राचार और मानक निर्धारण दस्तावेजों (ISO/IEC 11172-3) पर अत्यधिक भरोसा किया, लेकिन "पेटेंट और अनिवार्य तकनीकी मानकों के बीच कोई संबंध साबित नहीं कर सका।"

जिरह के दौरान, फिलिप्स के गवाह ने स्वीकार किया कि कोई निष्पादित लाइसेंस अनुबंध या रॉयल्टी डेटा अदालत में दाखिल नहीं किया गया था, केवल इतना कहा कि ऐसे विवरण "वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।" अदालत ने इसे अपर्याप्त साक्ष्य माना।

न्यायालय ने यह भी कहा कि 2001 से 2004 तक दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत, जिसे फिलिप्स ने स्वीकृति के प्रमाण के रूप में पेश किया, स्वीकार्य नहीं है।

"बातचीत बिना पूर्वाग्रह के हुई थी और इसे जिम्मेदारी की स्वीकृति नहीं माना जा सकता," न्यायमूर्ति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 का हवाला देते हुए कहा।

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निर्णय

अपने 108-पृष्ठीय फैसले में न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने 2018 में वाणिज्यिक वाद के रूप में पुनः क्रमांकित इस मामले के प्रत्येक मुद्दे की विस्तार से समीक्षा की। निष्कर्षतः उन्होंने कहा:

"सूट पेटेंट में वर्णित डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम प्रतिवादियों की प्रतिकृति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। वादी उल्लंघन साबित करने में असफल रहा है।"

इसके साथ ही अदालत ने फिलिप्स की ₹20 लाख हर्जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया और सभी अन्य राहतों को भी नकार दिया।

न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि यद्यपि फिलिप्स का पेटेंट वर्ष 2010 में समाप्त हो गया था, फिर भी कंपनी किसी ऐसे कथित उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं हो सकती जो साबित ही नहीं हुआ।

अंत में न्यायालय ने कहा:

"वर्तमान वाद निराधार है और तदनुसार खारिज किया जाता है।"

अदालत ने किसी प्रकार की लागत का आदेश नहीं दिया।

Case Title: Koninklijke Philips N.V. v. M. Bathla & Anr.

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