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झारखंड के आदिवासी शिक्षकों की नौकरी बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सरकार ने अन्याय किया, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के आदिवासी शिक्षकों की नौकरी बहाल की, 2016 की बर्खास्तगी को अवैध बताया और तीन महीने में पूरा वेतन देने का आदेश दिया।

झारखंड के आदिवासी शिक्षकों की नौकरी बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सरकार ने अन्याय किया, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया

झारखंड के तीन आदिवासी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर 2025) को उनके बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिए और राज्य सरकार की कार्रवाई को “मनमानी, अन्यायपूर्ण और अवैध” बताया। रवि ओरांव, प्रेमलाल हेम्ब्रम और दिवंगत सुरेन्द्र मुंडा-तीनों शिक्षकों को 2016 में इंटरमीडिएट परीक्षा में अंकों की कथित कमी के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि विभाग ने अंकों की गलत गणना की और शिक्षकों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

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पृष्ठभूमि

यह मामला वर्ष 2015 का है, जब झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। तीनों अपीलकर्ता-जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं-ने चयन प्रक्रिया पास की और दिसंबर 2015 से अध्यापन शुरू कर दिया।

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सिर्फ नौ महीने बाद, शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा कि शिक्षकों ने बारहवीं में आवश्यक 45 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए। शिक्षकों ने जवाब में कहा कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार होने के नाते उन्हें 5% की छूट का अधिकार है, यानी 40% अंक पर्याप्त हैं-और उन्होंने व्यावसायिक विषय के अंक मिलाकर उससे भी अधिक प्राप्त किए हैं।

उनका स्पष्टीकरण देने के बावजूद, विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को बिना किसी जांच के सेवाएं समाप्त कर दीं। तीनों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां एकल पीठ ने उनके पक्ष में निर्णय दिया। बाद में खंडपीठ ने वह आदेश पलट दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

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अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने अपने निर्णय में कहा कि झारखंड के अधिकारियों ने “व्यावसायिक विषय के अंक हटाकर गणना की और सेवाएं समाप्त कर दीं-यह कार्रवाई हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है।”

अदालत ने कहा कि विभाग ने 2012 नियुक्ति नियमों के नियम 21 का गलत प्रयोग किया, जो केवल मेरिट सूची तैयार करने के लिए है, न कि पात्रता तय करने के लिए। पात्रता, अदालत ने स्पष्ट किया, नियम 4 के तहत तय होती है, जिसमें व्यावसायिक विषय के अंकों को बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

“प्रतिवादी ने पात्रता तय करने के लिए नियम 21 लागू करने में गलती की। खंडपीठ ने भी वही गलती दोहराई,” निर्णय में कहा गया।

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बेंच ने यह भी कहा कि व्यावसायिक विषय के अंक हटाना उन नियमों के विपरीत है जो विद्यार्थियों की अंक तालिका के पीछे छपे थे, जिनमें साफ लिखा था कि व्यावसायिक विषय में पासिंग मार्क्स से अधिक मिले अंक कुल अंकों में जोड़े जाएंगे ताकि परिणाम सुधरे।

प्रक्रिया के मुद्दे पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की: “उत्तरदाताओं ने कारण बताओ नोटिस में लगे आरोपों से अलग आधार पर निष्कर्ष निकाला। शिक्षकों को निष्पक्ष और उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया,” बेंच ने कहा और आदेशों को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ का निर्णय रद्द करते हुए शिक्षकों की सेवाएं बहाल कर दीं। अदालत ने निर्देश दिया कि रवि ओरांव और प्रेमलाल हेम्ब्रम को दिसंबर 2015 से निरंतर सेवा में माना जाए और उन्हें पूरा वेतन बकाया और वरिष्ठता लाभ दिया जाए।

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हालांकि, एक अपीलकर्ता सुरेन्द्र मुंडा का अगस्त 2024 में निधन हो गया। अदालत ने आदेश दिया कि उनके वारिसों को सभी वेतन बकाया दिए जाएं और उन्हें “मृत्यु के समय सेवा में” (died-in-harness) माना जाए, ताकि वे अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत आवेदन कर सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार की कार्रवाई “न्याय और पारदर्शिता से रहित” थी और तीनों शिक्षकों को देय भुगतान तीन महीने के भीतर करने के निर्देश दिए।

Case Title: Ravi Oraon & Ors. vs The State of Jharkhand & Ors.

Citation: 2025 INSC 1212

Date of Judgment: October 9, 2025

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