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दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला संपत्ति विवाद में कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर याचिकाकर्ता पर ₹50,000 जुर्माना लगाया, याचिका खारिज

Shivam Y.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओखला संपत्ति मामले में फर्जी स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पुष्करणा ने अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। - श्री बलबीर सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला संपत्ति विवाद में कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर याचिकाकर्ता पर ₹50,000 जुर्माना लगाया, याचिका खारिज

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर - दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फरीदाबाद निवासी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसकी याचिका को दुर्भावनापूर्ण और बेईमान करार दिया। याचिकाकर्ता श्री बलबीर सिंह ने ओखला स्थित जोगाबाई एक्सटेंशन क्षेत्र में अवैध निर्माण रुकवाने के नाम पर याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य के खिलाफ दायर इस याचिका को खारिज करते हुए ₹50,000 का जुर्माना लगाया, यह कहते हुए कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने खुली अदालत में कहा -

"याचिकाकर्ता का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना नहीं, बल्कि बिल्डर पर दबाव डालकर अनुचित लाभ लेना था। न्यायपालिका ऐसी प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।"

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पृष्ठभूमि

यह मामला ओखला के जोगाबाई एक्सटेंशन, जमिया नगर, नई दिल्ली स्थित एफ-13/10, खसरा नं. 192/193/203 की संपत्ति से संबंधित है, जहां बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि दो निजी प्रतिवादी अवैध और अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं।

सिंह ने दावा किया कि यह 200 वर्ग गज का भूखंड उनके परिवार का पैतृक संपत्ति है और उन्होंने अपने 1967-68 के राजस्व अभिलेख (विरासत नं. 598, खेवत नं. 8/8) संलग्न करते हुए खुद को मालिक बताया। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि नगर निगम को निर्माण रोकने और ढहाने का निर्देश दिया जाए।

लेकिन एमसीडी के वकील ने अदालत में बताया कि यह याचिका भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि इसी संपत्ति पर सितंबर 2025 में रगीब खान बनाम आयुक्त एमसीडी व अन्य नामक एक अन्य याचिका में एमसीडी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है।

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अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायालय ने पाया कि पूर्व मामला - रगीब खान बनाम आयुक्त, एमसीडी व अन्य - उसी संपत्ति से संबंधित था, और उस मामले में अदालत ने कहा था कि “केवल वही व्यक्ति अदालत आ सकता है जो अवैध निर्माण से सीधे प्रभावित हो।”

न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने उस निर्णय को उद्धृत करते हुए कहा —

“अवैध निर्माण मात्र से किसी पड़ोसी को कानूनी अधिकार नहीं मिलता, जब तक उसके अपने प्रकाश, वायु या निजता के अधिकार प्रभावित न हों।”

अदालत ने चिंता व्यक्त की कि हाल के वर्षों में कुछ लोग फर्जी स्वामित्व का दावा कर अदालतों में याचिकाएँ दायर कर रहे हैं ताकि बिल्डरों या वास्तविक मालिकों पर दबाव डाला जा सके।

“अब एक नई रणनीति अपनाई जा रही है,” न्यायमूर्ति ने कहा, “जिसमें लोग स्वामित्व का दावा केवल इसीलिए करते हैं ताकि उस कानूनी सीमा से बचा जा सके, जो केवल सीधे प्रभावित व्यक्ति को अदालत में आने का अधिकार देती है।”

जब अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने संपत्ति के कब्जे के लिए कोई दीवानी वाद दायर किया है, तो उसके वकील ने ‘नहीं’ में उत्तर दिया। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि इससे मामले की सत्यनिष्ठा और सद्भावना पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने टिप्पणी की कि ऐसे याचिकाएँ दायर करना, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए, “अदालत की गरिमा और प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग” है।

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निर्णय

सभी तर्कों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बलबीर सिंह की याचिका का उद्देश्य केवल बिल्डर को परेशान करना और दबाव बनाना था।

“यह याचिका स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता द्वारा अनुचित और बेईमान कारणों से बिल्डर को ब्लैकमेल करने का प्रयास है,” अदालत ने कहा। “ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना होगा जो न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं।”

अतः अदालत ने याचिका को ₹50,000 के जुर्माने सहित खारिज कर दिया, यह राशि दिल्ली उच्च न्यायालय बार क्लर्क्स एसोसिएशन (खाता संख्या 15530100006282, यूको बैंक, दिल्ली हाईकोर्ट शाखा) में जमा कराने का आदेश दिया गया।

मामला यहीं समाप्त हुआ, न्यायालय ने स्पष्ट चेतावनी दी कि दिल्ली उच्च न्यायालय को व्यक्तिगत दुश्मनियों या काल्पनिक स्वामित्व दावों के लिए मंच नहीं बनाया जा सकता।

न्यायमूर्ति पुष्कर्णा ने अंत में दृढ़ता से कहा -

“ऐसी चालबाजियों और रणनीतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, और न ही किया जाएगा।”

Case Title: Shri Balbir Singh vs. Municipal Corporation of Delhi & Ors.

Case Number: W.P.(C) 15235/2025 & CM APPL. 62446/2025

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