इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बलिया की किशोर न्याय बोर्ड और विशेष पोक्सो कोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया, जिन्होंने पहले 17 वर्षीय आरोपी को जमानत देने से इनकार किया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने 26 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि नाबालिग मामलों को कानून एक अलग दृष्टि से देखता है, जहाँ सज़ा से ज्यादा पुनर्वास पर ज़ोर होता है।
पृष्ठभूमि
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366, और 376(3) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से जुड़ा है। नाबालिग, जिसे उसकी उम्र के कारण केवल “X” नाम से पहचाना गया है, 2 अगस्त 2024 से बाल संरक्षण गृह में है। उसकी जमानत याचिकाएँ लगातार खारिज होती रही थीं-पहले किशोर न्याय बोर्ड ने अक्टूबर 2024 में और फिर अपीलीय विशेष न्यायाधीश ने दिसंबर 2024 में।
नाबालिग के वकील च. दिल निसार और वीरेश कुमार यादव ने तर्क दिया कि बच्चे का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पहले ही एक साल से अधिक समय से बंद है और जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में उसकी रिहाई पर कोई ठोस आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। बचाव पक्ष ने कहा, “उसे झूठा फँसाया गया है”, और यह भी बताया कि मुकदमे का जल्द निपटारा होना संभव नहीं है।
वहीं राज्य के वकील ने, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के साथ मिलकर, आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि जमानत खारिज करना उचित था।
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अदालत की टिप्पणियाँ
पीठ ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 का विस्तार से परीक्षण किया, जिसमें जमानत से इनकार करने के केवल तीन आधार बताए गए हैं-किसी कुख्यात अपराधी के संपर्क में आने का खतरा, नैतिक/शारीरिक/मानसिक खतरे का जोखिम, या ऐसी स्थिति जहाँ रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर दे।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, “केवल अपराध की गंभीरता नाबालिग को जमानत से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। इस अदालत ने लगातार ऐसा माना है।”
उन्होंने यह भी कहा कि बिना मुकदमा आगे बढ़े बच्चे को लंबे समय तक बाल गृह में रखना किशोर न्याय प्रणाली के उद्देश्य को ही पराजित कर देगा।
अदालत ने यह भी नोट किया कि नाबालिग के पिता ने उसकी सुरक्षा, नियमित अदालत में पेशी और सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की गारंटी दी है।
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निर्णय
निचली अदालतों की दलीलों को “गलत और स्थापित सिद्धांतों के विपरीत” मानते हुए हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया। नाबालिग को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और दो समान जमानतदारों पर जमानत देने का आदेश दिया गया।
हालाँकि, जमानत सख्त शर्तों के साथ दी गई है: लड़का गवाहों को डराएगा या सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसका अभिभावक गवाहों की मौजूदगी वाले दिन स्थगन की माँग नहीं करेगा, और उसे नियमित रूप से अदालत में पेश होना होगा।
इसके साथ ही, अदालत ने रजिस्ट्रार को एक सप्ताह के भीतर आदेश संबंधित बाल संरक्षण गृह तक पहुँचाने का निर्देश दिया।
Case Title: X (Juvenile) vs. State of Uttar Pradesh & Others
Case No.: Criminal Revision No. 6020 of 2025
Date of Judgment: 26 September 2025