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असम की व्याख्याता ज्योत्स्ना देवी की बहाली का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 18 साल पुराने आयु विवाद का अंत

Vivek G.

सुप्रीम कोर्ट ने असम की व्याख्याता ज्योत्स्ना देवी की बहाली का आदेश दिया, 18 साल पुराने आयु सीमा विवाद को समाप्त किया।

असम की व्याख्याता ज्योत्स्ना देवी की बहाली का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 18 साल पुराने आयु विवाद का अंत

असम की एक इतिहास व्याख्याता को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गौहाटी हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें उन्हें नियुक्ति के समय “अधिक उम्र” का हवाला देकर अयोग्य ठहराया गया था। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर ज्योत्स्ना देवी को बहाल करने का निर्देश दिया, जिससे लगभग दो दशक पुराना यह विवाद खत्म हो गया।

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पृष्ठभूमि

विवाद की शुरुआत 2006 में हुई, जब एक सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर कॉलेज में इतिहास व्याख्याता के पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ। ज्योत्स्ना देवी मेरिट सूची में पहले स्थान पर रहीं और उनकी नियुक्ति तब हुई जब असम सरकार ने उनकी आयु में दो साल सात महीने की छूट दी। समस्या तब शुरू हुई जब दूसरे स्थान पर रहे एक उम्मीदवार ने यह कहते हुए चुनौती दी कि 2003 के असम सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस रूल्स में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 36 वर्ष तय है। हाईकोर्ट ने पहले तो इस नियुक्ति को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि भर्ती 2001 के उन नियमों के तहत हुई थी जिनमें कोई आयु सीमा नहीं थी।

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लेकिन 2012 में डिवीजन बेंच ने फैसला पलट दिया और 2003 के नियम लागू करते हुए उनकी नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई, केवल पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति मिली, जो 2023 में भी असफल रही।

न्यायालय की टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। “विज्ञापन स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया 2001 नियमों के अनुसार शुरू की गई,” न्यायमूर्ति भट्टी ने फैसला सुनाते हुए कहा। पीठ ने जोर देकर कहा कि 2003 के नियम-जो प्रांतीयकृत स्कूलों के लिए बने थे, न कि सहायता प्राप्त जूनियर कॉलेजों के लिए-इन परिस्थितियों में लागू करना “ग़ैरकानूनी” है।

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न्यायालय ने यह भी नोट किया कि 2006 में ही सरकार ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी थी और आयु संबंधी मुद्दे पर छूट भी दी थी। पीठ ने टिप्पणी की, “राज्य द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया विवेकपूर्ण निर्णय क्रम संख्या 2 पर रहे उम्मीदवार को नियुक्ति को चुनौती देने का कारण नहीं देता।”

निर्णय

अपील को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने 2012 और 2023 के गौहाटी हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया और एकल-न्यायाधीश के मूल निर्णय को बहाल कर दिया। न्यायाधीशों ने असम सरकार और कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर ज्योत्स्ना देवी को बहाल किया जाए, उन्हें सेवा की निरंतरता दी जाए लेकिन बकाया वेतन नहीं। साथ ही स्पष्ट किया कि जिस दूसरे व्याख्याता ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी, उसकी सेवा में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी।

इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल पुराने उस विवाद को समाप्त कर दिया जिसे, पीठ ने कहा, गलत नियमों के तहत कभी उठाया ही नहीं जाना चाहिए था।

मामला: ज्योत्सना देवी बनाम असम राज्य एवं अन्य - व्याख्याता आयु सीमा विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय

उद्धरण: 2025 INSC 1156

निर्णय तिथि: 25 सितंबर 2025

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