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दिल्ली श्रम न्यायालय ने नियमितीकरण विवाद के दौरान हटाए गए चार कैटल कैचरों को बहाल करने का आदेश दिया, NDMC की कार्रवाई को अवैध और शून्य करार

Vivek G.

संजय कुमार और अन्य बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली श्रम न्यायालय ने एनडीएमसी को चार कैटल कैचरों की बहाली और बकाया मजदूरी देने का आदेश दिया, 2014 की बर्खास्तगी को अवैध बताया।

दिल्ली श्रम न्यायालय ने नियमितीकरण विवाद के दौरान हटाए गए चार कैटल कैचरों को बहाल करने का आदेश दिया, NDMC की कार्रवाई को अवैध और शून्य करार
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शुक्रवार दोपहर राउज़ एवेन्यू स्थित कोर्टरूम में एक खामोशी छा गई, जब औद्योगिक न्यायाधिकरण-II ने चार कैटल कैचरों और उत्तर दिल्ली नगर निगम के बीच लंबे समय से चले आ रहे श्रम विवाद में अपना फैसला सुनाया। लगभग एक दशक की मुकदमेबाजी के बाद, न्यायाधिकरण ने माना कि अक्टूबर 2014 में उनकी सेवाओं से हटाया जाना अवैध, अनुचित और श्रम कानून का स्पष्ट उल्लंघन था। राहत भी व्यापक रही-सेवा में पुनः बहाली, पूरी पिछली मजदूरी और सेवा की निरंतरता।

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यह मामला, संजय कुमार व अन्य बनाम एनडीएमसी, वर्षों तक तारीखों, साक्ष्यों और जिरह के बीच शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहा, और अब जाकर अपने निष्कर्ष पर पहुँचा।

पृष्ठभूमि

चारों कामगार-संजय कुमार, मुकेश कुमार, महेश कुमार और दीपक-अगस्त 2008 से एनडीएमसी में कैटल कैचर के रूप में कार्यरत थे। यह काम आसान नहीं था: आवारा मवेशियों को पकड़ना, चोट का जोखिम उठाना और कई बार स्थानीय लोगों की नाराज़गी का सामना करना।

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2013 में कामगारों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण को लेकर औद्योगिक विवाद उठाया। वही विवाद लंबित था, जब सितंबर 2014 में एनडीएमसी ने एक परिपत्र जारी कर उनसे नया अनुबंध-पत्र हस्ताक्षरित करने को कहा। उसमें एक शर्त यह थी कि वे भविष्य में नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे।

कामगारों ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें ड्यूटी पर आने से रोक दिया गया। अक्टूबर 2014 तक उनके नाम उपस्थिति रजिस्टर से हटा दिए गए।

एनडीएमसी का तर्क सीधा था-वे संविदा कर्मचारी थे और उन्हें हटाया जा सकता था। कामगारों का कहना था कि केवल अपने कानूनी अधिकार मांगने के कारण ही उन्हें बाहर किया गया।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ

पीठासीन अधिकारी शरद गुप्ता ने विश्लेषण में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायाधिकरण ने रेखांकित किया कि नियमितीकरण को लेकर औद्योगिक विवाद लंबित रहते हुए ही कामगारों को सेवा से हटाया गया-यह तथ्य निर्विवाद है।

पीठ ने कहा, “प्रबंधन लंबित विवाद के दौरान कामगारों की सेवा शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं कर सकता,” और जोड़ा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 का उद्देश्य ही ऐसी कार्रवाई रोकना है।

न्यायाधिकरण को एनडीएमसी की दलीलों में गंभीर कमियाँ दिखीं। उसके अपने गवाह ने स्वीकार किया कि कैटल कैचर का काम स्थायी प्रकृति का है और आज भी जारी है। ऐसा कोई नियम भी सामने नहीं आया, जो नियमितीकरण के अधिकार से वंचित करने वाला उपक्रम (अंडरटेकिंग) लेने की अनुमति देता हो।

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स्थापित कानून का हवाला देते हुए, न्यायाधिकरण ने टिप्पणी की कि अस्थायी या असुरक्षित रोजगार भी “विवाद के लंबित रहते हुए बना रहना चाहिए और पूर्व अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता।”

यह तर्क कि यह केवल अनुबंध का नवीनीकरण न होना था, अस्वीकार कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने माना कि यह कार्रवाई प्रतिशोधात्मक थी और इसने न केवल धारा 33 बल्कि अधिनियम की धाराएँ 25F, 25G और 25H का भी उल्लंघन किया।

निर्णय

सेवाओं की समाप्ति को “शून्य प्रारंभ से” घोषित करते हुए, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने कामगारों की शिकायत स्वीकार की। एनडीएमसी को निर्देश दिया गया कि वह चारों कैटल कैचरों को अक्टूबर 2014 से पूरी पिछली मजदूरी और सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करे।

न्यायाधिकरण ने निगम को 60 दिनों के भीतर आदेश लागू करने को कहा, अन्यथा देय राशि पर आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इसके साथ ही मामला रिकॉर्ड रूम भेज दिया गया, और एक लंबी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप हुआ।

Case Title: Sanjay Kumar & Ors. vs North Delhi Municipal Corporation

Case No.: LIR No. 6467/2016

Case Type: Complaint under Section 33-A, Industrial Disputes Act, 1947

Decision Date: 20 December 2025

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