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डमन क्राइम ब्रांच पुलिसकर्मियों को अपहरण और वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं

Shivam Y.

अंकुश सिंह और अन्य बनाम दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दमन क्राइम ब्रांच के उन पुलिसकर्मियों को ज़मानत देने से मना कर दिया, जिन पर टूरिस्ट को किडनैप करने और पैसे ऐंठने का आरोप है। कोर्ट ने उन पर अधिकार का गलत इस्तेमाल करने और गंभीर आरोप होने का हवाला दिया।

डमन क्राइम ब्रांच पुलिसकर्मियों को अपहरण और वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को डमन के क्राइम ब्रांच के दो पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर सूरत से आए पर्यटकों के एक समूह के अपहरण और उनसे पैसे वसूलने का आरोप है। अदालत कक्ष का माहौल उस समय गंभीर हो गया जब न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस अधिकारियों से जुड़े आरोपों में नरमी नहीं बल्कि कड़ी जांच की जरूरत होती है। यह मामला, जिसने पुलिस तंत्र के भीतर अधिकारों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले के समक्ष सुना गया, जिन्होंने विस्तृत आदेश पारित करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

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पृष्ठभूमि

यह मामला अगस्त 2025 का है, जब शिकायतकर्ता और उसके दोस्त सूरत से डमन घूमने आए थे। एफआईआर के अनुसार, उनकी कार को कुछ लोगों ने रोका, जिन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। समूह को क्राइम ब्रांच मुख्यालय ले जाया गया, उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और कथित तौर पर उन्हें गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी गई।

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शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि वैध शराब खरीद की रसीद दिखाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे फर्जी बताया और लंबी सजा की चेतावनी दी। डर के माहौल में कथित तौर पर पैसों को लेकर बातचीत शुरू हुई। मांग पहले 25 लाख रुपये तक पहुंची और बाद में 10 लाख रुपये पर आ गई। अंततः 7 लाख रुपये दिए जाने के बाद उन्हें छोड़ा गया। इस बीच, उनके एक साथी द्वारा पुलिस हेल्पलाइन पर की गई कॉल के बाद एफआईआर दर्ज हुई।

हालांकि एफआईआर में शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर गैर-जमानती धाराएं लगाई गई थीं, लेकिन जांच एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल करते समय उन धाराओं को हटा दिया और केवल जमानती धाराएं रखीं। यही कदम अदालत के सामने विवाद का मुख्य मुद्दा बना।

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न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति गोखले ने जांच रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस की चार्जशीट में दी गई राय से बंधा नहीं होता और वह स्वयं यह तय कर सकता है कि गंभीर अपराध बनते हैं या नहीं।

पीठ ने कहा, “चार्जशीट केवल जांच अधिकारी की राय होती है,” और यह जोड़ा कि अदालत का कर्तव्य है कि वह एकत्रित सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार करे। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि एफआईआर, रिमांड रिपोर्ट और गवाहों के बयान लगातार हिरासत, डराने-धमकाने और पैसे मिलने के बाद ही रिहाई की ओर इशारा करते हैं - जो प्रथम दृष्टया फिरौती के लिए अपहरण के तत्व दर्शाते हैं।

अदालत ने जांच की दिशा में अचानक आए बदलाव पर भी चिंता जताई, खासकर गंभीर धाराओं को बिना ठोस कारण हटाने को लेकर। “वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद” जैसे कारण को अदालत ने अपर्याप्त माना, विशेष रूप से तब जब पहले के पुलिस दस्तावेज खुद वसूली और जबरदस्ती की बात कहते हैं।

एक और अहम पहलू यह था कि आरोपी खुद सेवारत पुलिस अधिकारी हैं। अदालत ने कहा कि कानून लागू करने वालों द्वारा किया गया अपराध जनता के विश्वास की जड़ पर चोट करता है। आदेश में कहा गया, “पुलिस अधिकारियों से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है। ऐसे कृत्यों को हल्का करने का कोई भी प्रयास न्याय व्यवस्था पर से भरोसा कम करता है।”

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सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी अदालत के सामने आई। अदालत ने उन आरोपों का जिक्र किया जिनमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा नष्ट किया गया और जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। इस तरह का आचरण अदालत को यह भरोसा दिलाने में विफल रहा कि आरोपी रिहा होने पर जांच में बाधा नहीं डालेंगे।

निर्णय

आरोपों की गंभीरता, आरोपियों की हैसियत और गवाहों को प्रभावित करने या जांच में हस्तक्षेप की संभावना को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है। परिणामस्वरूप, क्राइम ब्रांच के दोनों पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और वे आगे की सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

Case Title: Ankush Singh & Anr. vs Administration of Union Territory of Daman & Diu

Case Type: Bail Application

Case No.: Bail Application No. 4499 of 2025

Date of Judgment/Order: 16 December 2025

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