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गुजरात उच्च न्यायालय की वरिष्ठ पीठ ने सरकारी नियंत्रण और वित्त पोषण का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अनुच्छेद 12 के तहत प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को 'राज्य' घोषित किया।

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गुजरात उच्च न्यायालय की वरिष्ठ पीठ ने अनुच्छेद 12 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र (आईपीआर) को एक "राज्य" घोषित करते हुए पूर्व के मत को पलट दिया और इस पर सरकार के गहन नियंत्रण और वित्तपोषण की पुष्टि की। - डॉ. इंद्रनील बंद्योपाध्याय बनाम इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च और अन्य

गुजरात उच्च न्यायालय की वरिष्ठ पीठ ने सरकारी नियंत्रण और वित्त पोषण का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद अनुच्छेद 12 के तहत प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को 'राज्य' घोषित किया।

गुरुवार दोपहर गुजरात हाई कोर्ट में एक असामान्य बड़ी पीठ इकट्ठी हुई, जहां कई महीनों से लंबित एक संवैधानिक प्रश्न पर फैसला लेना था: क्या प्लाज़्मा रिसर्च संस्थान (IPR) अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” है?

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करीब एक घंटे चली सुनवाई जिसमें मिसालों के उद्धरण, भारी फाइलों के पन्नों की आवाज़ और थोड़े-थोड़े ठहराव शामिल थे के बाद अंततः जस्टिस ए. एस. सुपेहिया, जस्टिस अनिरुद्ध पी. मैये, और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने अपना निर्णय सुना दिया। और यह पहले के डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से अलग था।

पृष्ठभूमि

मामला डॉ. इंद्रनील बंद्योपाध्याय द्वारा दायर अपील से निकला, जो IPR में वैज्ञानिक अधिकारी हैं और जिनके वेतन से की गई रिकवरी को चुनौती दी गई थी। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता असीम पंड्या, का कहना था कि सिर्फ इसलिए कि IPR खुद को “राज्य” नहीं मानता, किसी कर्मचारी का दावा खारिज नहीं किया जा सकता।

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यह विवाद इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि 2025 में आए एक फैसले हिमांशु दिनेशचंद्र पारेख बनाम IPR ने कहा था कि IPR अनुच्छेद 12 का "राज्य" नहीं है। उस फैसले ने भारी रूप से सुप्रीम कोर्ट के CSIR वाले प्रदीप कुमार विश्वास निर्णय पर भरोसा किया था।

लेकिन जैसा कि कल कोर्टरूम में साफ दिखा, बड़ी पीठ पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी कि पहले का फैसला पूरे कानूनी ढांचे को ध्यान में रखता है।

अदालत के अवलोकन

पीठ ने पहले दिए गए फैसले की धारणाओं को शांत लेकिन ठोस तरीके से चुनौती दी। उसने उन तथ्यों की सूची पेश की जो रिकॉर्ड पर निर्विवाद थे।

IPR को 100% धनराशि परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) से मिलती है। इसके उपनियम केंद्रीय सरकार की अनिवार्य मंजूरी के बिना प्रभावी नहीं होते, और लगभग पूरी गवर्निंग काउंसिल DAE के प्रतिनिधियों से बनी है। यहां तक कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें वेतन संरचना से लेकर आरक्षण तक केंद्र सरकार के समान हैं।

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एक समय जस्टिस सुपेहिया ने कहा,

"जब सरकार की उपस्थिति इतनी व्यापक हो, तो पर्दा मोटा नहीं रह सकता। अंत में देखना यही होता है कि असली नियंत्रण किसके पास है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता पंड्या ने 1996 के उस राजपत्र संकल्प का भी हवाला दिया जिसमें IPR का प्रशासनिक नियंत्रण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से DAE को सौंपा गया था। पीठ ने इस दस्तावेज़ को अत्यंत महत्वपूर्ण माना।

“पीठ ने टिप्पणी की, ‘जब एक बार DAE द्वारा प्रशासनिक अधिग्रहण साबित हो जाए, यह कहना कठिन हो जाता है कि संस्थान सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है।’”

अदालत ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम विशेषकर धारा 20 का भी उल्लेख किया, जो IPR में विकसित आविष्कारों और पेटेंट पर सीधा सरकारी नियंत्रण दर्शाती है। यह केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि प्रशासनिक और विधिक पैठ का संकेत था।

उधर, IPR के वकील ने तर्क दिया कि सिर्फ धनराशि पर्याप्त नहीं है और कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने यह कहा है कि अनुदान से स्वतः "राज्य" की श्रेणी नहीं बनती। लेकिन Bench उनके तर्क से संतुष्ट नहीं दिखी, खासकर जब IPR की संरचना की तुलना CSIR के मॉडल से की गई।

बहस के दौरान जस्टिस मैये ने एक बिंदु पर कहा, "यदि दस में से आठ सदस्य सरकार के हैं, तो यह केवल प्रभाव नहीं यह प्रबंधन है।"

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निर्णय

सभी प्रासंगिक मिसालों, उपनियमों, सरकारी अधिसूचनाओं और संवैधानिक सिद्धांतों का परीक्षण करने के बाद बड़ी पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची:

प्लाज़्मा रिसर्च संस्थान (IPR) अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” है।

यह पहले के दृष्टिकोण से स्पष्ट बदलाव था। पीठ ने कहा कि IPR की स्थापना, वित्तीय ढांचा, प्रशासनिक नियंत्रण और वैधानिक दायित्व इन सभी में सरकार की “गहरी और व्यापक उपस्थिति” है।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि हिमांशु दिनेशचंद्र पारेख मामले का निर्णय अब मान्य नहीं है, और संदर्भ उचित रूप से उत्तरित माना गया।

इसके साथ ही बेंच उठ गई एक ऐसा विवाद समाप्त करते हुए जिसने महीनों से वैज्ञानिकों और प्रशासकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर रखी थी।

Case Title:- Dr. Indranil Bandyopadhyay vs. Institute for Plasma Research & Others

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