सोमवार को न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रांची में भूमि खरीदने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा उसी दिन दायर दीवानी वाद की तुलना करने पर आपराधिक आरोप “अविश्वसनीय” प्रतीत होते हैं।
कोर्टरूम में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन बहस व्यावहारिक। वकील फर्जी कागज, धमकी और जातिसूचक गाली-गलौज की बातें उठा रहे थे, पर जजों का एक ही केंद्र था क्या यह वाकई अपराध है या सिर्फ जमीन का झगड़ा?
पृष्ठभूमि
अपीलकर्ताओं ने 2014 में जमीन खरीदी थी और बाद में 2020 में पुनः क्रय के माध्यम से स्वामित्व लिया।
शिकायतकर्ता, जो कि अनुसूचित जाति से आती हैं, ने आरोप लगाया कि उनके दस्तावेज़ फर्जी बनाकर भूमि हड़प ली गई और उनके साथ जाति सूचक गाली दी गई। FIR के अनुसार, 21 जनवरी 2022 को आरोपी भूमि पर आए और जबरन बाउंड्री वॉल बनाने लगे।
लेकिन दिलचस्प बात यह कि उसी दिन दायर दीवानी वाद में 21 जनवरी की घटना का कोई उल्लेख ही नहीं था सिर्फ 2020–21 की पुरानी घटनाओं का जिक्र था।
यही बात सुप्रीम कोर्ट को तुरंत चौंकाने वाली लगी।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायालय ने बिक्री विलेखों, भूमि सुधार विभाग के आदेश, यहाँ तक कि आरोपियों द्वारा पहले दर्ज कराई गई उगाही की शिकायत भी देखी।
सबकी तुलना करने पर कथा अलग ही दिशा में मुड़ गई।
पीठ ने कहा, “FIR… कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है,” और यह भी कि सिविल सूट में “ऐसी कोई घटना होने का उल्लेख ही नहीं है” जैसा FIR में बताया गया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब भूमि का पंजीकृत स्वामित्व अपीलकर्ता के नाम है, तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(g) के तहत “भूमि से बेदखल करने” का मामला बन ही नहीं सकता।
जातिसूचक गाली के आरोप पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए - धारा 3(1)(s) तभी लागू होती है जब गाली सार्वजनिक स्थल पर, लोगों की उपस्थिति में दी गई हो। FIR में ऐसा कोई दावा नहीं था।
साधारण भाषा में, कोर्ट ने कहा: सिर्फ आरोप जोड़ देने से जमीन का विवाद आपराधिक अत्याचार का मामला नहीं बन जाता।
पीठ ने यह भी नोट किया कि मूल विक्रेता का नाम न तो आपराधिक केस में है न दीवानी वाद में यह भी संदेहास्पद लगा।
फैसला
अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटते हुए अपीलकर्ताओं को राहत दे दी।
“हम… FIR संख्या 18… को रद्द करते हैं और पुलिस को आगे की कार्रवाई न करने का निर्देश देते हैं,” अदालत ने आदेश दिया।
अपील मंजूर की गई और लंबित सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।
Case Title: Amal Kumar & Others vs. The State of Jharkhand & Another
Case Type: SLP (Crl.) No. 5913 of 2025
Date of Judgment: 09 December 2025










