केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एर्नाकुलम में संदिग्ध अवैध अंड दान और सरोगेसी नेटवर्क को लेकर अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। यह मामला एक हेबियस कॉर्पस याचिका में सामने आया, जिसमें न्यायमूर्ति देवान रामचन्द्रन और न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता आर्ट बैंक, जिसके प्रबंध निदेशक अब्दुल मुत्तलिफ ने अदालत से अनुरोध किया कि कथित निरुद्ध व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष लाया जाए और यदि उनकी हिरासत का कोई आधार नहीं है तो उन्हें मुक्त किया जाए। मामला ऐसे ऑनलाइन विज्ञापनों से जुड़ा बताया गया है जो तेज पैसे का लालच देकर कमजोर लोगों खासकर महिलाओं को प्रजनन संबंधी व्यवस्थाओं में धकेलते हैं, वह भी बिना उचित सुरक्षा उपायों के।
अदालत ने पहले भी कई तारीखों पर कार्यवाही में अवैध गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने कलामस्सेरी थाना प्रभारी की ताज़ा रिपोर्ट सौंप दी। इसमें बताया गया कि न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन आगे की जांच “आदेशों की प्रतीक्षा” में रुकी हुई है।
अदालत इस तर्क से संतुष्ट नहीं दिखी।
“पीठ ने टिप्पणी की, ‘पुलिस को अवैध कृत्यों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेशों का इंतज़ार करने की जरूरत नहीं, सिवाय उन पहलुओं के जो उनके समक्ष लंबित हों।’”
अदालत ने यह भी कहा कि ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिये अंड दान और सरोगेसी के लिए लोगों को फँसाना छोटा अपराध नहीं है। इसमें मानव गरिमा और शोषण के स्पष्ट तत्व शामिल हैं।
न्यायमूर्ति रामचन्द्रन ने याद दिलाया कि 29 सितंबर और 17 अक्टूबर के पिछले आदेशों में ही जांच के लिए रास्ता साफ कर दिया गया था, इसलिए देरी का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत को लगता है कि जब तक फाइलें घूमती रहेंगी, पीड़ित शायद अब भी खतरे में रहें।
निर्णय
गंभीर आरोपों को देखते हुए, अदालत ने कहा कि विशेष जांच टीम (SIT) की ज़रूरत हो सकती है ताकि पूरे मामले की गहराई से जांच हो सके।
“हमारे विचार में एक विशेष जांच टीम का गठन होना चाहिए, ताकि सभी पहलुओं पर ठीक प्रकार से विचार किया जा सके,” आदेश में कहा गया।
राज्य पुलिस प्रमुख को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने होंगे और सरकारी वकील को 10 दिसंबर 2025 को अगली सुनवाई में अदालत को जानकारी देनी होगी।
Case Title:- ART Bank v State Police Chief of Kerala and Ors.
Case No:- WP(Crl.) 1035/ 2025










