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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की MP पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा– सजा पर रोक लगने से RP एक्ट की अयोग्यता लागू नहीं होती

Vivek G.

अशोक पांडे बनाम श्री राहुल गांधी और अन्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के MP स्टेटस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, और फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सज़ा पर रोक लगाने से RP एक्ट के तहत अयोग्यता खत्म हो जाती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की MP पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा– सजा पर रोक लगने से RP एक्ट की अयोग्यता लागू नहीं होती

लखनऊ खंडपीठ के अल्लाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 3 में गुरुवार सुबह का सत्र थोड़ा तनावपूर्ण था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद पद पर काबिज रहने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू होते ही अदालत में खासी हलचल दिखी। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिवे शुक्ला की खंडपीठ ने अंततः याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, तो चुनावी कानून के तहत लगने वाली अयोग्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

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पृष्ठभूमि

यह याचिका अधिवक्ता अशोक पांडेय द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दाखिल की गई थी। उन्होंने क्वो वारंटो जैसी संवैधानिक रिट की मांग की थी-अर्थात किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह पूछना कि वह किस अधिकार से उस पद पर है। पांडेय का तर्क था कि 2023 में सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद, प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की धारा 8(3) के तहत वे स्वतः अयोग्य हो गए थे।

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उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बाद में गांधी की सजा पर रोक तो लगा दी, लेकिन आदेश में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि वे चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि अफज़ल अंसारी के मामले में कोर्ट ने यही अनुमति साफ शब्दों में दी थी। “अगर दोनों स्थितियाँ समान मानी जाएँ, तो फिर अंसारी वाले आदेश में यह स्पष्ट अनुमति देने की जरूरत क्यों थी?”-उन्होंने बेंच के सामने सवाल रखा।

उन्होंने यह भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली से गांधी की जीत और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति-ये सब “बिना वैध अधिकार” के हुआ।

अदालत की टिप्पणियाँ

लेकिन अदालत इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाले फैसले का हवाला देते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि सजा (sentence) पर रोक और दोषसिद्धि (conviction) पर रोक में जमीन-आसमान का अंतर है। जब दोषसिद्धि पर ही रोक लग जाती है, तो व्यक्ति पर “दोषी” होने का कानूनी दाग तब तक लागू नहीं रहता जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता।

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अदालत ने इसे सामान्य भाषा में समझाते हुए कहा-किसी व्यक्ति को तभी अयोग्य माना जाता है जब उसकी दोषसिद्धि प्रभावी हो। अगर उच्च अदालत उस दोषसिद्धि को ही रोक दे, तो अयोग्यता भी उसी समय रुक जाती है।

बेंच ने टिप्पणी की, “जैसे ही उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दोषसिद्धि पर रोक लगाता है, दोषसिद्धि का कलंक समाप्त हो जाता है।” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को, भले ही वह अभी दोषमुक्त न हुआ हो, “दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं कहा जा सकता।”

बी.आर. कपूर मामले का हवाला देने पर अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता जिस अंश पर जोर दे रहे थे, वह उस स्थिति से संबंधित था जहाँ केवल सजा पर रोक लगी थी-दोषसिद्धि पर नहीं। “हम उस तर्क से सहमत नहीं हैं,” जजों ने विनम्रता से कहा, यह बताते हुए कि वह मिसाल याचिकाकर्ता की व्याख्या का समर्थन नहीं करती।

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अफज़ल अंसारी की तुलना पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का विशिष्ट निर्देश यह नहीं दर्शाता कि हर मामले में अलग से अनुमति आवश्यक है। मूल सिद्धांत यही है-एक बार दोषसिद्धि पर रोक लग जाए, तो RP Act की धारा 8(3) लागू नहीं रहती।

निर्णय

अंत में अदालत ने कहा कि यह कानूनी स्थिति “सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से तय” है और इसलिए कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए मांगी गई अनुच्छेद 134-ए की प्रमाणपत्र याचना भी अस्वीकार कर दी गई।

इस प्रकार अदालत ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक जारी रहते, राहुल गांधी विधिवत चुने गए सांसद और नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे।

Case Title: Ashok Pandey vs. Sri Rahul Gandhi & Others

Case No.: Writ-C No. 11593 of 2025

Case Type: Writ Petition (Quo Warranto under Article 226)

Decision Date: 4 December 2025

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