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सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार वर्मा द्वारा दायर आयकर अपीलें वापस लेने की अनुमति दी, उप आयकर आयुक्त के साथ लंबित विवाद समाप्त

Shivam Y.

नरेश कुमार वर्मा बनाम आयकर उपायुक्त, सर्कल 35(1) व अन्य। सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार वर्मा की आयकर अपीलें वापस लेने की अनुमति दी, अपीलें खारिज कीं और कोर्ट फीस वापसी की संभावना जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार वर्मा द्वारा दायर आयकर अपीलें वापस लेने की अनुमति दी, उप आयकर आयुक्त के साथ लंबित विवाद समाप्त

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार वर्मा द्वारा दायर आयकर से जुड़ी अपीलों पर चुपचाप विराम लगा दिया, जब उनके वकील ने मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगी। यह मामला न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन के समक्ष सूचीबद्ध था और सुनवाई बेहद संक्षिप्त रही, लगभग औपचारिक सी, जिससे साफ था कि अब निर्णय के लिए ज्यादा कुछ शेष नहीं था।

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पृष्ठभूमि

ये अपीलें, जिनमें सिविल अपील संख्या 18788–18790/2017 और एक संबद्ध अपील शामिल थी, कई वर्षों से लंबित थीं। ये नरेश कुमार वर्मा और आयकर उप आयुक्त, सर्किल 35(1) के बीच विवाद से जुड़ी थीं। हालांकि बुधवार को विस्तृत कर मुद्दों पर बहस नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मामला लंबा सफर तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।

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हाल ही में अपीलें वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किए गए थे, जिससे यह संकेत मिला कि अपीलकर्ता अब इस चुनौती को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कर मामलों में इस तरह की वापसी असामान्य नहीं है, खासकर तब जब समानांतर कार्यवाही या किसी समझौते के कारण आगे मुकदमेबाजी की आवश्यकता नहीं रह जाती।

न्यायालय की टिप्पणियां

जब मामले सुनवाई के लिए आए, तो अपीलकर्ता के वकील ने सीधा-सा अनुरोध रखा। पीठ ने उस निवेदन को दर्ज किया और कहा कि अपीलें वापस लेने की अनुमति मांगी जा रही है। इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई।

पीठ ने टिप्पणी की, “याचिकाकर्ता के learned counsel वर्तमान अपीलें वापस लेने की अनुमति चाहते हैं,” और बिना किसी हिचक के अनुमति प्रदान कर दी। चूंकि वापसी स्वैच्छिक थी और उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने अपीलों को लंबित रखने का कोई कारण नहीं देखा।

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आदेश में न्यायालय शुल्क से जुड़े पहलू का भी उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि कानूनन संभव हो, तो अपीलकर्ता को जमा की गई कोर्ट फीस वापस की जाएगी। अपीलों से संबंधित सभी लंबित आवेदन भी इसके साथ ही निस्तारित कर दिए गए।

निर्णय

अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया और इस प्रकार नरेश कुमार वर्मा तथा आयकर विभाग के बीच चल रही कार्यवाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट स्तर पर पूर्ण विराम लग गया और फाइल बंद करने के निर्देश दिए गए।

Case Title: Naresh Kumar Verma v. Deputy Commissioner of Income Tax, Circle 35(1) & Anr.

Case No.: Civil Appeal Nos. 18788–18790 of 2017
(Along with Civil Appeal No. 18791 of 2017)

Case Type: Civil Appeals (Income Tax matter)

Decision Date: 27 November 2025

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