तेलंगाना में सैकड़ों पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाले एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस पात्रता से जुड़े लंबे विवाद पर अंतिम मुहर लगा दी। यह मामला वर्ष 2022 की तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ड्राइवर पदों की अधिसूचनाओं से जुड़ा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पीठ ने साफ कहा कि एक बार तय की गई भर्ती शर्तों को सहानुभूति के आधार पर व्याख्या के जरिए नरम नहीं किया जा सकता।
पृष्ठभूमि
विवाद की जड़ अप्रैल और मई 2022 में जारी उन भर्ती अधिसूचनाओं में है, जिनके जरिए पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और फायर सर्विसेज के लिए 325 ड्राइवर पदों पर भर्ती होनी थी। एक अहम शर्त कागज़ पर तो सीधी थी, लेकिन व्यवहार में उलझी हुई-अभ्यर्थी के पास अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले लगातार दो वर्षों तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
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कई अभ्यर्थियों के लाइसेंस इस दो साल की अवधि के दौरान एक्सपायर हो गए थे, जिन्हें बाद में रिन्यू करा लिया गया। उनका तर्क था कि चूंकि रिन्यूअल एक्सपायरी डेट से जुड़ा माना जाता है, इसलिए कोई “ब्रेक” नहीं माना जाना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने की अनुमति दी। भर्ती बोर्ड इस ढील से असहमत था और मामला सुप्रीम कोर्ट ले गया।
अदालत की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस नजरिये से सहमति नहीं जताई। फैसले में कहा गया कि “लगातार” शब्द को लचीले या अनुमानित अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता। पीठ ने टिप्पणी की, “एक बार ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाने पर, रिन्यूअल तक उसका धारक कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए अयोग्य हो जाता है।” अदालत ने कहा कि बाद में लाइसेंस रिन्यू हो जाने मात्र से इस अंतराल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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जजों ने मोटर वाहन अधिनियम में 2019 के संशोधन का असर सरल भाषा में समझाया। पहले एक्सपायरी के बाद एक छोटी सी ग्रेस पीरियड मिलता था, जो अब खत्म हो चुका है। एक साल के भीतर रिन्यूअल का मतलब सिर्फ रिन्यू की अनुमति है, यह नहीं कि उस बीच लाइसेंस वैध माना जाएगा। पीठ ने कहा, “ड्राइविंग सिर्फ कागज़ी योग्यता नहीं है,” और जोड़ा कि पुलिस या आपदा प्रतिक्रिया से जुड़े ड्राइवरों के लिए बिना रुके व्यावहारिक अनुभव जरूरी है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि शर्त केवल किसी भी समय लाइसेंस रखने की होती, तो अधिसूचना में “लगातार” शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता।
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फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड की अपीलें स्वीकार कर लीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस दो साल की अनिवार्य अवधि के दौरान किसी भी समय एक्सपायर हुए थे, वे भर्ती अधिसूचनाओं के तहत पात्र नहीं माने जाएंगे, भले ही बाद में लाइसेंस रिन्यू करा लिया गया हो। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया उसी तरह आगे बढ़ेगी, जैसा मूल अधिसूचनाओं में तय किया गया था।
Case Title: Telangana State Level Police Recruitment Board v. Penjarla Vijay Kumar & Others
Case No.: Civil Appeals arising out of SLP (Civil) Nos. 8684–8688 of 2024 and connected matters
Case Type: Civil Appeals (Service / Recruitment – Police Driver Posts)
Decision Date: 2025










