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संवेदनशील POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रोका, आरोपियों की गैर-हाज़िरी पर सख्त टिप्पणी और विस्तृत दलीलों की मांग

Shivam Y.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1449/2024 में दिनांक 17.03.2025 को पारित आदेश और संबंधित मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रोका, आरोपियों की गैर-हाज़िरी पर चिंता जताई और पीड़ित सुरक्षा हेतु दिशानिर्देशों पर विचार शुरू किया।

संवेदनशील POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रोका, आरोपियों की गैर-हाज़िरी पर सख्त टिप्पणी और विस्तृत दलीलों की मांग

सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश पर तुरंत रोक लगा दी, जिसने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और अभियोजकों में गंभीर चिंता पैदा कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोट किया कि नोटिस दो बार भेजे जाने के बावजूद संबंधित आरोपी सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। कोर्ट नंबर 1 का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था-लग रहा था कि मामला यौन अपराधों, खासकर नाबालिग पीड़ितों से जुड़े मामलों में, अदालतों के रुख पर एक व्यापक बहस की ओर बढ़ रहा है।

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पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन नं. 1449/2024 में एक आदेश पारित किया, जिसे शिकायतकर्ता ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया, कई वरिष्ठ वकील-जिनमें शोभा गुप्ता और एच.एस. फूलका शामिल थे-अमाइकस या संबंधित याचिकाओं से जुड़े पक्षकारों के रूप में उपस्थित हुए।

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सुनवाई के दौरान श्री फूलका ने एक तथ्य रखा जिसने अदालत का ध्यान खींच लिया: आरोपी “ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में पूरी तरह सक्रिय” हैं और 6 नवंबर 2025 को उन्हें नियमित ज़मानत भी मिल चुकी है। यदि वे ट्रायल में उपस्थित हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पेश न होना किसी अज्ञानता या भ्रम से नहीं जोड़ा जा सकता-पीठ भी इस तर्क से सहमत दिखाई दी।

अदालत की टिप्पणियाँ

मुख्य न्यायाधीश ने शुरू में ही कहा कि राज्य प्राधिकारियों ने आरोपियों को दो बार सेवा भेजी-पहली बार अप्रैल में और फिर 6 दिसंबर को। “फिर भी उन्होंने इन कार्यवाहियों में शामिल न होने का ही विकल्प चुना है,” पीठ ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा।

अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि स्थानीय थाने के माध्यम से आरोपियों को एक अंतिम सूचना दी जाए, लेकिन यह भी साफ़ कर दिया कि उनकी गैर-हाज़िरी के आधार पर आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। यह बात सुनते ही अदालत में हल्की फुसफुसाहट हुई-सभी समझ गए कि अदालत अब देर बर्दाश्त नहीं करेगी।

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इसके बाद, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता की उस चिंता पर भी गौर किया जिसमें उन्होंने बताया कि देश के कई हाईकोर्ट्स ने संवेदनशील POCSO मामलों में इसी प्रकार की अप्रिय टिप्पणियाँ की हैं। “पीठ ने कहा, ‘अब समय आ गया है कि हम व्यापक दिशानिर्देशों पर विचार करें, क्योंकि ऐसी टिप्पणियों से पीड़ितों और समाज पर गहरा असर पड़ता है।’” अदालत ने सभी पक्षकारों से अगली तारीख से पहले संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने को कहा।

जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही, वह था हाईकोर्ट आदेश पर रोक का निर्णय। मामले की पूर्ण सुनवाई तक हाईकोर्ट का आदेश स्थगित रहेगा, और ट्रायल कोर्ट को माना जाएगा कि आरोपी धारा 376 (बलात्कार) सहपठित धारा 511 (प्रयास) IPC तथा POCSO एक्ट की धारा 18 के तहत तलब किए गए हैं। आम पाठकों के लिए सरल भाषा में कहें तो-मामले के गंभीर आरोप ट्रायल के दौरान लागू रहेंगे।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे यह नहीं समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने दोष या बेगुनाही पर कोई अंतिम राय बना ली है। यह केवल प्रक्रिया को सुरक्षित रखने का कदम था।

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अदालत का निर्णय

सुनवाई समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 10 फरवरी 2026 को विस्तृत विचार के लिए सूचीबद्ध किया और अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से उस दिन अदालत की मदद करने का अनुरोध किया-जो इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को और स्पष्ट करता है। इसके साथ ही स्थगन जारी रखते हुए अदालत ने कार्यवाही समाप्त की-यह साफ संकेत देते हुए कि यौन अपराधों में पीड़ितों के साथ न्यायिक व्यवहार पर जल्द ही एक बड़ी चर्चा होने वाली है।

Case Title: In Re: Order dated 17.03.2025 passed by the High Court of Judicature at Allahabad in Criminal Revision No. 1449/2024 and Ancillary Issues

Case No.: Suo Motu Writ Petition (Criminal) No. 1 of 2025

Case Type: Suo Motu Criminal Writ Petition (Supreme Court initiated proceedings)

Decision / Order Date: 08 December 2025

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