एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के एक युवक जी. प्रसाद राघवन के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिन्हें अपने पिता द्वारा कथित रूप से की गई ज़मीन धोखाधड़ी के मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोपी बनाया गया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पाया कि विवादित लेन-देन के समय अपीलकर्ता नाबालिग था और उसका इस मामले में कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं था।
पृष्ठभूमि
यह मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला अमुथा ने 2022 में पुडुचेरी सीबीसीआईडी में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि गुनासेकरन नामक व्यक्ति - जो राघवन के पिता हैं - ने खुद को एक खाली प्लॉट का मालिक बताकर उन्हें ₹92 लाख में धोखा दिया। शिकायत के अनुसार, गुनासेकरन ने 2015 में एक गैर-पंजीकृत बिक्री अनुबंध किया और भारी रकम लेने के बाद भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की।
बाद में पुलिस ने गुनासेकरन के बेटे राघवन को भी आरोपी नंबर 2 के रूप में चार्जशीट में जोड़ा, यह कहते हुए कि उसने 2022 में वही ज़मीन अपने नाम पर दर्ज करवाई जबकि उसे अपने पिता की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी थी। पिता-पुत्र दोनों ने पुडुचेरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष डिस्चार्ज की याचिका दायर की, लेकिन वह खारिज कर दी गई। 2024 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद राघवन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
न्यायालय के अवलोकन
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम की समयरेखा पर गौर किया और पाया कि मुख्य घटनाएं - यानी झूठा प्रतिनिधित्व और धन का भुगतान - 2015-2016 में हुए थे, जब राघवन नाबालिग था। पीठ ने टिप्पणी की कि “अपीलकर्ता द्वारा कोई झूठा वादा या प्रेरणा नहीं दी गई, न ही उसके पास कोई भुगतान किया गया।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल वर्षों बाद अपने पिता से संपत्ति खरीद लेना अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। “जब सूचनाकर्ता और आरोपी नंबर 1 के बीच लेन-देन हुआ, उस समय अपीलकर्ता नाबालिग था। अतः उसके खिलाफ धोखाधड़ी या आपराधिक न्यास भंग के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते,” पीठ ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की यह कहते हुए आलोचना की कि उन्होंने बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य या आरोप के भी छात्र को डिस्चार्ज नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट को "फिशिंग इंक्वायरी" या अनुमान आधारित जांच नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब रिकॉर्ड में कोई सक्रिय भागीदारी दिखाई न दे।
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फैसला
यह पाते हुए कि राघवन के खिलाफ कार्यवाही निराधार थी, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट और पुडुचेरी की ट्रायल कोर्ट दोनों के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि एफआईआर नंबर 0032/2022 से उत्पन्न आपराधिक मामला और उससे जुड़ी चार्जशीट, अपीलकर्ता के संदर्भ में, रद्द की जाती है।
इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने उस युवा अपीलकर्ता को राहत दी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 294(b), और 506 के तहत मुकदमे का सामना कर रहा था - आरोप जिन्हें कोर्ट ने अंततः अस्थिर और असिद्ध पाया।
Case: G. Prasad Raghavan vs Union Territory of Puducherry
Case Type: Criminal Appeal (arising out of SLP (Crl.) No. 12380 of 2025)
Citation: 2025 INSC 1221
Date of Judgment: October 10, 2025